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जिस तिथि को स्टाम्प हेतु चालान बैंक में जमा करें, उसी तिथि को कार्यालय अवधि में चालान की प्रति कोषागार में अवश्य उपलब्ध करा दें।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 09 जुलाई-- मुख्य कोषाधिकारी विजय शंकर ने बताया कि कोषागार से स्टाम्प क्रय करने वाले व्यक्ति/स्टाम्प वेण्डर बैंक में चालान के माध्यम से निर्धारित धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक मंे जमा करेगें। बैंक से प्राप्त चालानों की प्रति की पुष्टि के उपरान्त कोषागार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये व्यक्ति/स्टाम्प विक्रेता को स्टाम्प उपलब्ध कराया जायेगा।
उपरोक्त तथ्य के सन्दर्भ में उन्होने जनपद आजमगढ़ के समस्त व्यक्ति/स्टाम्प वेण्डर को निर्देशित किया है कि जिस तिथि को स्टाम्प हेतु चालान बैंक में जमा करें, उसी तिथि को कार्यालय अवधि में चालान की प्रति कोषागार मंे अवश्य उपलब्ध करा दें, जिससे आगामी कार्य दिवस को चालान जमा धनराशि का मिलान बैंक से प्राप्त स्क्राल से करके कम्प्यूटर में निकासी वाले चालानों की क्रमवार पोस्टिंग करते हुए स्टाम्पों की निकासी सम्बन्धित व्यक्ति/स्टाम्प वेण्डर को की जा सके।

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