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पूर्व प्रेषित सैम्पल की जांच रिपोर्ट आने के बाद किन गांवों में हुई कंटेन्मेंट जोन की कार्यवाही, पढ़े विस्तृत खबर।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 02 जुलाई-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में लागू किया गया देशव्यापी लाकडाउन भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा लाकडाउन गतिविधियों को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश (अनलाॅक-2) जारी किये गये हैं। 
इसी क्रम में उ0प्र0 शासन द्वारा धार्मिक पूजा स्थलों, कार्यालय, माॅल, रेस्टोरेंट को खोलने हेतु केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी के क्रम में दिशा निर्देश जारी करते हुए इन्हें 08 जून 2020 से लागू कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जनपद आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेश का अनुपालन कराये जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। 
जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि दिनॉक 30 जून 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जांच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1-राजस्व ग्राम अलाउद्दीनपुर, तहसील फूलपुर, 2-राजस्व ग्राम मुरादाबाद, तहसील निजामाबाद, 3-राजस्व ग्राम चमराडीह तहसील निजामाबाद, 4-राजस्व ग्राम खुटौली, तहसील निजामाबाद, 5-राजस्व ग्राम तिलकपुर, तहसील सगड़ी, 6-राजस्व ग्राम उदयभानपुर, तहसील सदर में 01-01 व्यक्ति तथा 7-राजस्व ग्राम बगवार, तहसील सगड़ी में 02 व्यक्तियों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुयी है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बंध में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के 1-राजस्व ग्राम अलाउद्दीनपुर, तहसील फूलपुर, 2-वर्मा बस्ती, राजस्व ग्राम मुरादाबाद, तहसील निजामाबाद, 3-पूर्वी अनुसूचित जाति बस्ती, राजस्व ग्राम चमराडीह तहसील निजामाबाद, 4-यादव बस्ती, राजस्व ग्राम खुटौली, तहसील निजामाबाद, 5-राजस्व ग्राम तिलकपुर, तहसील सगड़ी, 6-सोनकर बस्ती, राजस्व ग्राम उदयभानपुर, तहसील सदर तथा 7-यादव बस्ती, राजस्व ग्राम बगवार, तहसील सगड़ी का सम्पूर्ण क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन होगा। 
इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फम्र्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। SARI (sever Accute Respiratiory Infaction), ILI (Infuenja Like Illnes) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जॉच विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध (क्लिनिकल मैनेजमेंट), लोगों की काउन्सिलिंग व उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


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