आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
आजमगढ़ 25 जुलाई-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया है कि इस वर्ष दिनॉक 01 अगस्त 2020 को चन्द्र दर्शन के अनुसार इदुज्जुहा (बकरीद) का पर्व तथा दिनॉक 03 अगस्त 2020 को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जायेगा। वर्तमान समय में कोरोना वयरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में लागू किये गये शासकीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना है, जिसमें सभी प्रकार के धर्मस्थल यथा मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च आदि राज्य सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये खोले जा सकते हैं। इन स्थलो पर एक समय में एक साथ 05 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। इनमें किसी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन की अनुमति नहीं होगी। इदुज्जुहा (बकरीद) के अवसर पर सार्वजनिक स्थान पर कुरबानी नहीं की जायेगी। सभी अपने-अपने घरों में ही त्योहार मनायेंगे। इस दौरान "02 गज की दूरी, मास्क है जरूरी" का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि कोविड -19 संक्रमण से बचाव के उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन एवं प्रदत्त शासकीय निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन हेतु सुपर जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया हैl जिसमें अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह को तहसील सदर, मेहनगर, लालगंज हेतु, अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 गुरुप्रसाद को तहसील बुढ़नपुर, सगड़ी हेतु तथा मुख्य राजस्व अधिकारी को तहसील फूलपुर, निजामाबाद तथा मार्टिनगंज हेतु सुपर जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया हैl इसी के साथ ही समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट को उनके संबंधित क्षेत्र के अंतर्गत जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया हैl
उक्त के अतिरिक्त समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट व संबंधित क्षेत्राधिकारी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित थानों में शान्ति समिति की बैठकें त्योहार अवश्य करा लें। ग्राम-लोहरा, थाना-मुबारकपुर, आजमगढ़ का अतिसंवेदनशील स्थल है, जहाँ पर वर्ष 1990 से पशु वध एवं वधशाला का मामला दो वर्गों के मध्य चला आ रहा हैl दोनों पक्षों को विश्वास में लेकर आवश्यक कार्यवाही पूर्व में ही पूर्ण कर ली जाय। इसी प्रकार थाना दीदारगंज क्षेत्रांतर्गत चितारामहमूदपुर में शिवाला एवं कब्रिस्तान के साथ-साथ स्थित होने से यह क्षेत्र भी अत्यधिक संवेदनशील है। प्रतिबंधित गोवंशीय पशुओं के वध के सम्बन्ध में सुसंगत् नियमों / प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। असामाजिक तत्वों द्वारा गोवध आदि की अफवाह पर कड़ी नजर/सतर्कता बरती जाय।