आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
आजमगढ़ 02 जुलाई-- जिला कृषि अधिकारी डाॅ0 उमेश कुमार गुप्ता ने बताया है कि जनपद के किसान क्रेडिट कार्ड धारक कृषक जिनका प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजनान्तर्गत अनिवार्य रूप से फसल बीमा किया जाता था तथा कृषक के न चाहने पर भी पर भी उनके बैंक खाते से प्रीमियम की धनराशि की कटौती कर बीमा कम्पनी को दिया जाता था, लेकिन खरीफ 2020 से प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना के शासनादेश में भारत सरकार द्वारा परिवर्तन करते हुए इसे ऐच्छिक कर दिया गया है।इसके लिए कृषक को दिनांक 22 जुलाई 2020 तक अनिवार्य रूप से अपने बैंक शाखा को लिखित रूप में प्रार्थना पत्र देना होगा कि मुझे अपनी फसल का बीमा नही कराना है तथा मेरे खाते से प्रीमियम की कटौती न की जाय।
उन्होने कहा कि जो कृषक किसान क्रेडिट कार्ड धारक नही है।
