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पूर्व प्रेषित सैम्पल की जॉच रिपोर्ट आने के उपरान्त कंटेन्मेंट जोन की कार्यवाही पढ़े विस्तृत खबर।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 28 जुलाई-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय निर्देश जारी करते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है। 
उन्होने बताया कि दिनॉक 24 जुलाई को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जॉच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1-मोहल्ला हरिबंशपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 2-मोहल्ला सिधारी, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 3-प्रहलाद नगर कालोनी, तहसील सदर, 4-राजस्व ग्राम कस्बा फत्तेपुर, तहसील मार्टीनगंज, 5-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बरदह, तहसील मार्टीनगंज, 6-राजस्व ग्राम बासूपार बनकट, तहसील सगड़ी, 7-राजस्व ग्राम मुखलिसपुर, तहसील बूढ़नपुर, 8-राजस्व ग्राम छतौना, तहसील बूढ़नपुर, 9-लोहिया नगर वार्ड नं0-4, नगर पंचायत अतरौलिया तथा 10-राजस्व ग्राम मित्तूपुर, तहसील फूलपुर में व्यक्तियों के कोविङ-19 से संक्रमित होने की पुटि है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बन्ध मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के 1-डाॅ0 अम्बेडकर लाइब्रेरी के पास, मोहल्ला हरिबंशपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 2-विशाल टाकीज के पास, मोहल्ला सिधारी, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 3-अखिलेश श्रीवास्तव के घर के पास, प्रहलाद नगर कालोनी, राजस्व ग्राम करतालपुर, तहसील सदर, 4-कस्बा मस्जिद के पास, राजस्व ग्राम कस्बा फत्तेपुर, तहसील मार्टीनगंज, 5-आवासीय परिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बरदह, तहसील मार्टीनगंज, 6-अनुसूचित जाति बस्ती, राजस्व ग्राम बासूपार बनकट, तहसील सगड़ी, 7-रामसिंह पूरा, राजस्व ग्राम मुखलिसपुर, तहसील बूढ़नपुर, 8-गोझा पाण्डेय बस्ती, राजस्व ग्राम छतौना, तहसील बूढ़नपुर, 9-हनुमान मन्दिर के आस पास, लोहिया नगर वार्ड नं0-4, नगर पंचायत अतरौलिया तथा 10-हनुमान मन्दिर के सामने वाली गली, मित्तूपुर बाजार, राजस्व ग्राम मित्तूपुर, तहसील फूलपुर का सम्पूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा।
इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फम्र्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। SARI (sever Accute Respiratiory Infaction), ILI (Infuenja Like Illnes) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जॉच विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध (क्लिनिकल मैनेजमेंट), लोगों की काउन्सिलिंग व उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

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