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कहाँ कंटेन्मेंट जोन की कार्यवाही हुई समाप्त पढ़िये विस्तृत खबर।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 24 जुलाई-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया हैं कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में स्वास्थ्य जागरूकता के दृष्टिगत कोविड-19 व संचारी रोगों (एनसिफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, कालाजार) के संक्रमण को रोकने हेतु कतिपय निर्देश जारी करते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है। 
उन्होंने बताया कि भारत सरकार चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी प्रोटोकाल के अनुसार कान्टैक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस एवं कड़ा परिधीय नियंत्रण करते हुये कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। कन्टेनमेंट जोन में पुष्ट हुये कोविड-19 मरीज के सैम्पल कलेक्शन की तिथि से विगत 14 दिनों में कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित न होने पर उसे कन्टेनमेंट जोन की सूची से विमुक्त किये जाने के निर्देश हैं।
 तत्क्रम में पिछले 14 या उससे अधिक दिवसों से कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी न चिन्हित होने के कारण 1-राजस्व ग्राम उदयभानपुर, तहसील सदर, 2-मतलूबपुर अहरौला, बूढ़नपुर, 3-राजस्व ग्राम गन्धुवई, निजामाबाद, 4-राजस्व ग्राम नेवादा, तहसील सगड़ी, 5-राजस्व ग्राम खुरचन्दा, फूलपुर, 6-राजस्व ग्राम चकमकसूदजहाँ, फूलपुर, 7-राजस्व ग्राम गिड़उर, लालगंज, 8-मोहल्ला हसनपट्टी, न0पं0 जीयनपुर, 9-मोहल्ला नवोदय नगर, न0पं0 जीयनपुर, 10-विश्वकर्मा बस्ती, बहाउद्दीनपुर, फूलपुर, 11-अनुसूचित जाति बस्ती, रूदरी, सदर, 12-सोनकर बस्ती, कयामुद्दीनपट्टी, निजामाबाद, 13-राजस्व ग्राम मनिकाडीह, सगड़ी, 14-राजस्व ग्राम जोकहरा, सगड़ी, 15-राजस्व ग्राम बम्हौर, सदर, 16-राजस्व ग्राम हरिकिशुनपुर, सदर, 17-राजस्व ग्राम लोहरा, बूढ़नपुर, 18-राजस्व ग्राम चकलालधर, सदर, 19-राजस्व ग्राम बेलागर, सदर, 20-राजस्व ग्राम औरंगाबाद, मार्टिनगंज, 21-राजस्व ग्राम मेहमौनी, निजामाबाद, 22-जहीरूद्दीनपुर, न0पं0 जीयनपुर, 23-राजस्व ग्राम रायपुर सारंग कूबाखास, लालगंज, 24-बाजार खास, न0पं0 जीयनपुर, 25-आवासीय परिसर, पुलिस चैकी लालगंज तथा 26 गोला बाजार न0पं0 लालगंज हाटस्पाट को बंद करते हुये कन्टेनमेंट जोन की कार्यवाही समाप्त की गयी।
 जिलाधिकारी ने कहा कि दिनांक 14 जुलाई 2020 द्वारा दिए गए निर्देश जनपद के अन्य क्षेत्रों की भांति उपरोक्त क्षेत्र में भी लागू होंगे।

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