आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
आजमगढ़ 15 जुलाई-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि दिनॉक 14 जुलाई 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जांच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1-राजस्व ग्राम सेठवल तहसील सदर, 2-सुम्भी बाजार, तहसील सदर, 3-राजस्व ग्राम अमौड़ा तहसील लालगंज, 4-राजस्व ग्राम फरिहा तहसील निजामाबाद, 5-महाजनी टोला नगर पंचायत सरायमीर, 6-मोहल्ला तिग्गीपुर नगर पंचायत निजामाबाद, 7-मौलाना आजाद नगर, नगर पंचायत महराजगंज, 8-राजस्व ग्राम सेठौली तहसील लालगंज में 01-01 व्यक्तियों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बंध में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के 1-पूरा रायपुर, राजस्व ग्राम सेठवल तहसील सदर, 2-सुम्भी बाजार के दक्षिण तरफ, तहसील सदर, 3-अनुसूचित जाति बस्ती, राजस्व ग्राम अमौड़ा तहसील लालगंज, 4-मुहल्ला महुवरिया, राजस्व ग्राम फरिहा तहसील निजामाबाद, 5-मोहल्ला महाजनी टोला, वार्ड न0-8, नगर पंचायत सरायमीर, 6-मोहल्ला तिग्गीपुर नगर, वार्ड न-03, पंचायत निजामाबाद, 7-मौलाना आजाद नगर, नगर पंचायत महराजगंज, 8-प्रजापति बस्ती, राजस्व ग्राम सेठौली तहसील लालगंज का सम्पूर्ण क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन होगा।
इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फम्र्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। SARI (sever Accute Respiratiory Infaction), ILI (Infuenja Like Illnes) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जॉच विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध (क्लिनिकल मैनेजमेंट), लोगों की काउन्सिलिंग व उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।