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किसान भाईयों के लिए सरकार लाई है कई लाभाकारी योजनाएं, आप भी उठा सकते हैं लाभ।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 19 अगस्त-- जिला उद्यान अधिकारी बालकृष्ण वर्मा ने बताया है कि किसान भाईयों के लिए लाभाकारी योजनाएं वर्ष 2020-21 जनपद आजमगढ़ में औद्यानिक विकास योजनाओं में विभिन्न कार्यक्रम जनपद को प्राप्त हुए हैं, जिसमें काफी अनुदान शासन द्वारा अनुमन्य है।
उन्होने बताया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत नवीन आम उद्यान रोपण कार्यक्रम हेतु भौतिक लक्ष्य 10 हे0 तथा अनुमन्य धनराशि प्रति हे0 7650 रू0 प्रथम वर्ष, नवीन अमरूद उद्यान रोपण कार्यक्रम हेतु भौतिक लक्ष्य 10 हे0 तथा अनुमन्य धनराशि प्रति हे0 11502 रू0 प्रथम वर्ष, टीशू कल्चर केला रोपण हेतु भौतिक लक्ष्य 10 हे0 तथा अनुमन्य धनराशि प्रति हे0 30738 रू0 प्रथम वर्ष, अनुसूचित जाति/जनजाति (राज्य सेक्टर) (खरीफ/रबी/जायद/कार्यक्रम) योजना अन्तर्गत संकर कद्दुवर्गीय फसलों हेतु भौतिक लक्ष्य 02 हे0 तथा अनुमन्य धनराशि प्रति हे0 37500 रू0, संकर मसाला मिर्च कार्यक्रम हेतु भौतिक लक्ष्य 02 हे0 तथा अनुमन्य धनराशि प्रति हे0 27000 रू0, शिमला मिर्च हेतु भौतिक लक्ष्य 1.50 हे0 तथा अनुमन्य धनराशि प्रति हे0 37500 रू0, धनिया हेतु भौतिक लक्ष्य 1.50 हे0 तथा अनुमन्य धनराशि प्रति हे0 27000 रू0, लहसुन हेतु भौतिक लक्ष्य 01 हे0 तथा अनुमन्य धनराशि प्रति हे0 27000 रू0, गेंदा हेतु भौतिक लक्ष्य 01 हे0 तथा अनुमन्य धनराशि प्रति हे0 36000 रू0, आपीएम हेतु भौतिक लक्ष्य 02 हे0 तथा अनुमन्य धनराशि प्रति हे0 3600 रू0, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (माइक्रोइरीगेशन) अन्तर्गत ड्रिप सिंचाई सिस्टम कार्यक्रम हेतु भौतिक लक्ष्य 640 हे0 तथा स्पिं्रकलर सिंचाई सिस्टम कार्यक्रम हेतु भौतिक लक्ष्य 1774 हे0 के लिए लघु/सीमान्त कृषकों को इकाई लागत का 90 प्रतिशत एवं सामान्य कृषकों को 80 प्रतिशत अनुदान देय है। मुख्यमंत्री फलोउद्यान योजना (मनरेगा) के अन्तर्गत नवीन आम उद्यान रोपण हेतु भौतिक लक्ष्य 66 हे0 हेतु नवीन रोपण वर्ष में 35810 रू0 प्रति हे0 अनुदान धनराशि तथा नवीन अमरूद उद्यान रोपण में 154 हे0 हेतु नवीन रोपण वर्ष में 52915 रू0 प्रति हे0 अनुदान अनुमन्य धनराशि देय है। इच्छुक कृषक भाई जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय आजमगढ़ में सम्पर्क कर लाभ उठा सकते हैं।
कृषको द्वारा कार्यक्रम में प्रयोग होने वाले निवेश बीज/पौध/जैव ऊर्वरक एवं जैव रोग-कीटनाशी उच्च गुणवत्तायुक्त निवेश भारत सरकार/राज्य सरकार के संस्थाओं मूल उत्पादक फर्म, कम्पनियों/डीलर/सीड एक्ट 1966 के अन्तर्गत पंजीकृत लाइसेंस धारी बीज विक्रेताओं से अनाधिक दरों पर आवेदित क्षेत्रफल हेतु निर्धारित मात्रा की रोपण/निवेश सामग्री नकद मूल्य पर कृषक द्वारा स्वेच्छानुसार क्रय किया जायेगा। लाभार्थी कृषकों द्वारा संकर बीज/क्रय निवेश की रसीद जिला उद्यान अधिकारी आजमगढ़ कार्यालय में उपलब्ध करायी जायेगी। तदोपरान्त उद्यान कर्मियों के सत्यापन उपरान्त जनपदीय उद्यान अधिकारी द्वारा दिशा-निर्देश के अनुरूप फसल की ईकाई लागत में रोपण सामग्री/निवेशो हेतु अधिकतम अनुमन्य की धनराशि के समतुल्य धनराशि का ही भुगतान सीधे लाभार्थी कृषक के खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जायेगा। 
इच्छुक कृषक लाभार्थी योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र कृषि विभाग के वेबसाईट upagriculture.com पर उद्यान विभाग के पोर्टल पर जाकर कार्यक्रमों का पंजीकरण कराते हुए पंजीयन तिथि के 3 दिवस के भीतर जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र के साथ खतौनी, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं पहचान पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड की छायाप्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। कृषकों को श्रेणीवार प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर कार्यक्रम के लिए दिशा-निर्देश में अनुमन्य क्षेत्रफल के सापेक्ष अनुमन्य सीमा तक ही कृषकों को अनुदान दिया जायेगा। विशेष जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस पर जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय/योजना प्रभारी मुख्यालय के मो0नं0-9415083203 /विकास खण्ड प्रभारी- 9455112600 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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