आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
आजमगढ़ 13 अगस्त-- डीडी कृषि डाॅ0 आरके मौर्य ने बताया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्राप्त अपात्र लाभार्थियों की जांच एवं वसूली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत लाभ हेतु जनपद के 767131 कृषकों द्वारा योजनान्तर्गत पंजीकरण कराया गया है, जिसमें 728200 पात्र कृषकों के साथ 38931 कृषकों का डाटा सत्यापनोपरान्त अपात्र पाया गया है। योजनान्तर्गत वर्तमान में जनपद के 642984 कृषकों के खाते में धनराशि भी प्रेषित करायी जा चुकी है।
जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जनपद के समस्त राजस्व ग्रामों के लाभार्थियों का स्थलीय सत्यापन कराते हुए अपात्र कृषको से वसूली एवं पात्र लाभार्थियों के डाटा दुरूस्तीकरण की कार्यवाही किये जाने के निर्देश क्रम में जनपद के 41422 कृषकों का इनवैलिड आधार एवं 24703 कृषकों का आधार नेम मिसमैच एवं 1956 ओपेन सोर्स से फीड कृषकों का डाटा सत्यापन/संशोधन हेतु राजस्व एवं कृषि विभाग के कार्मिकों का ग्रामवार रोस्टर बनाते हुए 05 अगस्त 2020 से 31 अगस्त 2020 तक अभियान चलाया जा रहा है।
उप कृषि निदेशक ने जनपद के कृषक बन्धुओं से अपील किया है कि कृषि विभाग के कार्मिकों के ग्राम भ्रमण के दौरान वांछित अभिलेख उन्हें उपलब्ध कराते हुए मौके पर अपना त्रुटिपूर्ण डाटा दुरूस्त करा लें, जिससे वे योजनान्तर्गत आगामी किस्तों का लाभ प्राप्त कर सकें। संशोधन हेतु डाटा उपलब्ध न कराये जाने कि स्थिति में उन्हें योजना हेतु अपात्र मानते हुए उनका डाटा पोर्टल से डिलीट करा दिया जायेगा, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होगें।
उप कृषि निदेशक द्वारा बताया गया कि अज्ञानतावश एवं कुछेक कृषकों द्वारा कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना की किस्ते प्राप्त की जा रही हैं। कृषि विभाग द्वारा राजस्व ग्रामों का सत्यापन कराये जाने के क्रम में अब तक कुल 1582 अपात्र लाभार्थी पाये गये। अपात्र लाभार्थियों से योजनान्तर्गत प्राप्त लाभ धनराशि की नियमानुसार वसूली की प्रक्रिया चल रही है। योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त अपात्र लाभार्थी (अपात्रता का कारण-भूतपूर्व अथवा वर्तमान संवैधानिक पदधारक, समूह-घ के कार्मिकों को छोड़कर राज्य/केन्द्र सरकार के समस्त अधिकारी/कर्मचारी एवं मासिक पेंशन रू0-10000 से अधिक के पेंशनर, पेशेवर डाक्टर/इंजीनियर/अधिवक्ता/चार्टर्ड एकाउन्टेंट अथवा आर्किटेक्ट तथा आयकरदाता/कृषि योग्य भूमि न होना अथवा एक परिवार में एक से अधिक लाभार्थी इत्यादि) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा अथवा स्वयं के एण्ड्रायड मोबाईल से bharatkosh.gov.in पोर्टल पर प्राप्त धनराशि के सापेक्ष वसूली योग्य रकम अधोप्रकार जमा कर दण्डात्मक कार्यवाही से बच सकते हैं ।
QuickPayment---
Ministry/Department : 001 Agriculuture
Purpose : Refund of PM Kisan samman nidhi
Payment Type : Others
Ministry : Agriculture
Pay And Account Office (PAO): 000001-PAO (Sectt)-1
Drawing And Disbursing Office (DDO): 000001-PAO SECTT.1 NEW DELHI
: Select
: 200010-S.O. (CASH) DEPTT. OF AGR
CO-OP, KRISHI BHAVAN, NEW DELHI Amount
: RUPEES-----------------XXXX only
Payment Frequency/Period : No Restriction
Remarks :
इसके अतिरिक्त ट्रेजरी चालान के माध्यम से लेखा शीर्षक 0401008000000 मद में भी पीएम किसान रिफण्ड राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा में जमा किया जा सकता है।
उप कृषि निदेशक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि अपात्र कृषक उक्तानुसार धनराशि जमा कर प्राप्ति/जमा रसीद के साथ स्वयं के बैंक पास बुक एवं आधार की स्व-प्रमाणित छाया प्रति अविलम्ब किसी भी कार्य दिवस में कृषि भवन सिधारी आजमगढ़ स्थित उप कृषि निदेशक कार्यालय में जमा कर रसीद प्राप्त कर लें।