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कहां-कहां हुई कंटेंटमेंट जोन की कार्यवाही पढ़ें विस्तृत खबर।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 14 अगस्त-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय निर्देश जारी करते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है। 
उन्होने बताया कि दिनॉक 13 अगस्त 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जाँच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1-राजस्व ग्राम हीरापट्टी, तहसील सदर, 2-मुहल्ला पुरानी कोतवाली, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 3-राजस्व ग्राम हीरापट्टी, तहसील सदर, 4-मुहल्ला दलसिंगार, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 5-मुहल्ला आसिफगंज, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 6-मुहल्ला गुलामी का पूरा, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 7-राजस्व ग्राम औझौली तहसील सदर, 8-राजस्व ग्राम खैरातपुर, तहसील सदर, 9-राजस्व ग्राम लछिरामपुर, तहसील सदर, 10-राजस्व ग्राम जमुड़ी तहसील सदर, 11-राजस्व ग्राम मानिकपुर तहसील सदर, 12-राजस्व ग्राम सठियांव तहसील सदर, 13-राजस्व ग्राम भुजही तहसील सदर, 14-राजस्व ग्राम भजुही तहसील सदर, 15-राजस्व ग्राम बैलाकोल तहसील सदर, 16-राजस्व ग्राम चकिया, तहसील सदर, 17-राजस्व ग्राम हाॅसापुर खुर्द, तहसील बूढ़नपुर, 18-राजस्व ग्राम चेवता, तहसील सगड़ी, 19-राजस्व ग्राम जमुवा हरिराम, तहसील सगड़ी, 20-राजस्व ग्राम चाॅदपुर, तहसील सगड़ी, 21-राजस्व ग्राम पड़री परानपुर, तहसील सगड़ी, 22-राजस्व ग्राम चंगईपुर, तहसील सगड़ी, 23-राजस्व ग्राम अहिरौली, तहसील सगड़ी, 24-आवासीय परिसर, थाना कोतवाली फूलपुर, तहसील फूलपुर, 25-राजस्व ग्राम माधोपुर धरांग, तहसील लालगंज, 26-राजस्व ग्राम मसीरपुर, तहसील लालगंज, 27-राजस्व ग्राम अम्बीकापुर, तहसील लालगंज, 28-राजस्व ग्राम मिर्जापुर, तहसील लालगंज में व्यक्तियों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुयी है। 
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बन्ध मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद आजमगढ़ के 1-श्रीमती संगीता के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम हीरापट्टी, तहसील सदर, 2-राजेश अरोरा के घर के आस पास का क्षेत्र, मुहल्ला पुरानी कोतवाली, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 3-रणधीर के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम हीरापट्टी, तहसील सदर, 4-सहजानन्द राय के घर के आस पास का क्षेत्र, मुहल्ला दलसिंगार, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 5-विवके के घर के आस पास का क्षेत्र, मुहल्ला आसिफगंज, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 6-रमाकान्त मिस्त्री के मकान से विनोद सोनकर के मकान तक, मुहल्ला गुलामी का पूरा, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 7-चन्दन सिंह के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम औझौली तहसील सदर, 8-आंेमकार के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम खैरातपुर, तहसील सदर, 9-दीपक जायसवाल के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम लछिरामपुर, तहसील सदर, 10-मुन्ना गोंड़ के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम जमुड़ी तहसील सदर, 11-रमाकर के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम मानिकपुर तहसील सदर, 12-श्रीमती मुस्कान के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम सठियांव तहसील सदर, 13-शिवाजी के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम भुजही तहसील सदर, 14-मंजीत सिंह के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम भजुही तहसील सदर, 15-विनय यादव के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम बैलाकोल तहसील सदर, 16-अनिल शर्मा के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम चकिया, तहसील सदर, 17-कपिलनाथ पाण्डेय के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम हाॅसापुर खुर्द, तहसील बूढ़नपुर, 18-ठकुरहन पूर्वी टोला, राजस्व ग्राम चेवता, तहसील सगड़ी, 19-अनुसूचित जाति बस्ती, राजस्व ग्राम जमुवा हरिराम, तहसील सगड़ी, 20-मजरा मिसिरपुर, राजस्व ग्राम चाॅदपुर, तहसील सगड़ी, 21-धोबी टोला, राजस्व ग्राम पड़री परानपुर, तहसील सगड़ी, 22-ठकुरान टोला, राजस्व ग्राम चंगईपुर, तहसील सगड़ी, 23-अनुसूचित जाति बस्ती, राजस्व ग्राम अहिरौली, तहसील सगड़ी, 24-आवासीय परिसर, थाना कोतवाली फूलपुर, तहसील फूलपुर, 25-मजरा राय बस्ती, राजस्व ग्राम माधोपुर धरांग, तहसील लालगंज, 26-मसीरपुर मोड़, राजस्व ग्राम मसीरपुर, तहसील लालगंज, 27-ब्राम्हण बस्ती, राजस्व ग्राम अम्बीकापुर, तहसील लालगंज, 28-प्रजापति बस्ती, राजस्व ग्राम मिर्जापुर, तहसील लालगंज का सम्पूर्ण क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन होगा। 
इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फम्र्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। SARI (sever Accute Respiratiory Infaction), ILI (Infuenja Like Illnes) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जॉच विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध (क्लिनिकल मैनेजमेंट), लोगों की काउन्सिलिंग व उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

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