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नए कंटेन्मेंट जोन कहाँ कहाँ बनाये गए पढ़िये विस्तृत खबर।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 10 अगस्त-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय निर्देश जारी करते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है। 
उन्होने बताया कि दिनॉक 08 अगस्त 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जाँच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1-रोडवेज चैराहा मुबारकपुर, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, 2-राजस्व ग्राम सठियांव, तहसील सदर, 3-राजस्व ग्राम कोलपाण्डेय, तहसील सदर, 4-राजस्व ग्राम चक्की हाजीपुर, तहसील सगड़ी, 5-राजस्व ग्राम जमीन पड़री, तहसील सगड़ी, 6-राजस्व ग्राम जमीलपुर, तहसील सगड़ी, 7-राजस्व ग्राम खालिसपुर, तहसील सगड़ी, 8-राजस्व ग्राम केशोपुर लाटघाट, तहसील सगड़ी, 9-राजस्व ग्राम जमीन हरखोरी धनछुला, तहसील सगड़ी, 10-राजस्व ग्राम बरडीहा, तहसील सगड़ी, 11-राजस्व ग्राम मानपुर पटवध, तहसील सगड़ी, 12-राजस्व ग्राम जगदीशपुर, तहसील निजामाबाद, 13-राजस्व ग्राम तरौंधी, तहसील निजामाबाद, 14-राजस्व ग्राम देवागांव, तहसील लालगंज में व्यक्तियों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुयी है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बन्ध मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद आजमगढ़ के 1-रामचरण के मकान के आस पास का क्षेत्र, रोडवेज चैराहा मुबारकपुर, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, 2-संजीव कुमार के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम सठियांव, तहसील सदर, 3-श्रीमती सुशीला के घरर के आस पास का क्षेत्र, शांति नगर, राजस्व ग्राम कोलपाण्डेय, तहसील सदर, 4-प्रधान का पुरवा, राजस्व ग्राम चक्की हाजीपुर, तहसील सगड़ी, 5-कहार बस्ती, राजस्व ग्राम जमीन पड़री, तहसील सगड़ी, 6-मौर्या बस्ती व सेठ बस्ती के आंशिक क्षेत्र, राजस्व ग्राम जमीलपुर, तहसील सगड़ी, 7-पाण्डेय बस्ती, राजस्व ग्राम खालिसपुर, तहसील सगड़ी, 8-मोचीपुर बस्ती, राजस्व ग्राम केशोपुर लाटघाट, तहसील सगड़ी, 9-पूरापार बस्ती, राजस्व ग्राम जमीन हरखोरी धनछुला, तहसील सगड़ी, 10-राय बस्ती, राजस्व ग्राम बरडीहा, तहसील सगड़ी, 11-कोहार बस्ती, राजस्व ग्राम मानपुर पटवध, तहसील सगड़ी,  12-पाण्डेय का पूरा, राजस्व ग्राम जगदीशपुर, तहसील निजामाबाद, 13-यादव बस्ती, राजस्व ग्राम तरौंधी, तहसील निजामाबाद, 14-तेलियाना/कोईराना, कस्बा देवगांव, राजस्व ग्राम देवागांव, तहसील लालगंज का सम्पूर्ण क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन होगा।
इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फम्र्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। SARI (sever Accute Respiratiory Infaction), ILI (Infuenja Like Illnes) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जॉच विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध (क्लिनिकल मैनेजमेंट), लोगों की काउन्सिलिंग व उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


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