आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
आजमगढ़ 15 सितम्बर-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय निर्देश जारी करते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है।
उन्होने बताया कि दिनॉक 14 सितम्बर 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जॉच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1-राजस्व ग्राम छोटी हरैया, तहसील सदर, 2-राजस्व ग्राम डिलिया तहसील सदर, 3-मु0 हरिबंशपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 4-राजस्व ग्राम परानापुर तहसील सदर, 5-मु0 रैदोपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 6-मु0 सिविल लाइन नगर पालिका आजमगढ़, 7-राजस्व ग्राम बासूपुर, तहसील मेंहनगर, 8-राजस्व ग्राम रमईपोखर, तहसील निजामाबाद, 9-राजस्व ग्राम कोठिहार तहसील निजामाबाद, 10-वार्ड सं0 8, तेलीपुर, नगर पंचायत निजामाबाद, 11-राजस्व ग्राम बोधीपट्टी, तहसील बूढ़नपुर, 12-राजस्व ग्राम मदियापार तहसील बूढ़नपुर, 13-राजस्व ग्राम मंडोही तहसील बूढ़नपुर, 14-राजस्व ग्राम माझीपुर तहसील बूढ़नपुर, 15-अतरौलिया नगर पंचायत अतरौलिया, 16-राजस्व ग्राम नरहन, तहसील सगड़ी, 17-राजस्व ग्राम बाजार गोसाईं तहसील सगड़ी, 18-राजस्व ग्राम गोरखपुर तहसील सगड़ी, 19-राजस्व ग्राम शिवपुर तहसील सगड़ी, 20-राजस्व ग्राम देवारा जदीद, तहसील सगड़ी, 21-राजस्व ग्राम पहलवानपुर तहसील सगड़ी, 22-राजस्व ग्राम सरायमोहन तहसील मार्टीनगंज, 23-राजस्व ग्राम दुबरा तहसील मार्टीनगंज में व्यक्तियों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुयी है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बन्ध मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के 1-रामप्यारे के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम छोटी हरैया, तहसील सदर, 2-अभिनन्द के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम डिलिया तहसील सदर, 3-अवधेश कुमार के घर के आस पास का क्षेत्र, मु0 हरिबंशपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 4-रामसमुझ चैहान के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम परानापुर तहसील सदर, 5-श्रीचन्द्र के घर के आस पास का क्षेत्र मु0 रैदोपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 6-श्रीमती सुषमा पोद्दार पत्नी अभय पोद्दार के घर के आस पास का क्षेत्र, मु0 सिविल लाइन नगर पालिका आजमगढ़, 7-यादव बस्ती, राजस्व ग्राम बासूपुर, तहसील मेंहनगर, 8-अनुसूचित जाति बस्ती, राजस्व ग्राम रमईपोखर, तहसील निजामाबाद, 9-अनुसूचित जाति बस्ती, राजस्व ग्राम कोठिहार तहसील निजामाबाद, 10-शिवमंगल की दुकान से लालजी के मकान तक, वार्ड सं0 8, तेलीपुर, नगर पंचायत निजामाबाद, 11-प्रेमचन्द्र के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम बोधीपट्टी, तहसील बूढ़नपुर, 12-शीतला प्रसाद के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम मदियापार तहसील बूढ़नपुर, 13-यूपीडा प्लांट के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम मंडोही तहसील बूढ़नपुर, 14-संदीप सिंह के घर के आस पास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम माझीपुर तहसील बूढ़नपुर, 15-प्रभाकर तिवारी के घर के आस पास का क्षेत्र, अतरौलिया नगर पंचायत अतरौलिया, 16-चैहान बस्ती, राजस्व ग्राम नरहन, तहसील सगड़ी, 17-बनकटा चैक, राजस्व ग्राम बाजार गोसाईं तहसील सगड़ी, 18-मौर्या बस्ती, राजस्व ग्राम गोरखपुर तहसील सगड़ी, 19-हन्नू का पुरा, राजस्व ग्राम शिवपुर तहसील सगड़ी, 20-नेतानगरी, राजस्व ग्राम देवारा जदीद, तहसील सगड़ी, 21- राहुल दूबे के घर से दिवाकर के घर तक, राजस्व ग्राम पहलवानपुर तहसील सगड़ी, 22-टांडपार, राजस्व ग्राम सरायमोहन तहसील मार्टीनगंज, 23-छेदी किराना स्टोर से रामचन्दर प्लाईउड एवं हार्डवेयर, राजस्व ग्राम दुबरा तहसील मार्टीनगंज का सम्पूर्ण क्षेत्र कन्टेनमेंट जोन होगा।
इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फर्म्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। SARI ¼sever Accute Respiratiory Infaction), ILI (Infuenja Like Illnes) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जॉच विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध (क्लिनिकल मैनेजमेंट), लोगों की काउन्सिलिंग व उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओंध्सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।