आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
आजमगढ़ 24 सितम्बर 2020-- जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा जनपद में रिक्त चल रही उचित मूल्य के दुकानों के आवंटन में स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए चयनित किये जाने की अपेक्षा की गयी है। जिलाधिकारी ने कहा कि आवश्यक कार्ययोजना बनाते हुये रिक्त उचित दर दुकानों के सापेक्ष स्वयं सहायता समूहों को चयनित किये जाने की कार्यवाही दिनांक 15 सितम्बर 2020 से 30 सितम्बर 2020 तक किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
इसी प्रकार प्रदेश के समस्त जनपदों में जहां स्वयं सहायत समूह के आवेदन नहीं प्राप्त होते हैं, वहां एक दिनांक 03 अक्टूबर 2020 को प्रस्ताव की तिथियां निर्धारित कर खुली ग्रामसभा की बैठक में प्रस्ताव कराये जाय। जिन रिक्तियों के सापेक्ष इससे पूर्व की तिथियां निर्धारित हैं, वहां बैठक की कार्यवाही निर्धारित तिथि पर ही कर ली जाए।
जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी/समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये कि दिनांक 03 अक्टूबर 2020 को जिन ग्राम सभाओं में कतिपय कारणोवश बैठक नहीं हो पाये, वहां दिनांक 10 अक्टूबर 2020 को उक्त बैठक सम्पन्न कर ली जाए और अपरिहार्य कारणवश दिनांक 03 या 10 अक्टूबर 2020 को प्रस्ताव हेतु बैठक नहीं हो पाती है तो प्रत्येक दशा में दिनांक 17 अक्टूबर 2020 को बैठक अवश्य आयोजित कर ली जाए।
उक्त तिथि तक समस्त ग्राम सभाओं में प्रस्ताव हेतु बैठक सम्पन्न कर ली जाए और प्राप्त प्रस्तावों पर नियमानुसार कार्यवाही निर्धारित समय सारणी के अनुसार सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि जिसका प्रस्ताव दिनांक 03 अक्टूबर 2020 को होता है उनका प्रस्ताव खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय मंे पहुॅचने की अन्तिम तिथि 05 अक्टूबर 2020 है, 12 अक्टूबर 2020 को खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्ताव एसडीएम को प्रेषित किये जाने की अन्तिम तिथि, 19 अक्टूबर 2020 को चयन समिति द्वारा बैठक कर प्रस्ताव पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने की अन्तिम तिथि तथा 19 अक्टूबर 2020 नियुक्ति आदेश जारी करने की अन्तिम तिथि निर्धारित है। जिसका प्रस्ताव दिनांक 10 अक्टूबर 2020 को होता है, उनका प्रस्ताव खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय मंे पहुॅचने की अन्तिम तिथि 12 अक्टूबर 2020 है, 19 अक्टूबर 2020 को खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्ताव एसडीएम को प्रेषित किये जाने की अन्तिम तिथि, 26 अक्टूबर 2020 को चयन समिति द्वारा बैठक कर प्रस्ताव पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने की अन्तिम तिथि तथा 26 अक्टूबर 2020 नियुक्ति आदेश जारी करने की अन्तिम तिथि निर्धारित है। इसी प्रकार जिसका प्रस्ताव दिनांक 17 अक्टूबर 2020 को होता है, उनका प्रस्ताव खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय मंे पहुॅचने की अन्तिम तिथि 19 अक्टूबर 2020 है, 26 अक्टूबर 2020 को खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्ताव एसडीएम को प्रेषित किये जाने की अन्तिम तिथि, 03 नवम्बर 2020 को चयन समिति द्वारा बैठक कर प्रस्ताव पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने की अन्तिम तिथि तथा 03 नवम्बर 2020 नियुक्ति आदेश जारी करने की अन्तिम तिथि निर्धारित है।
उक्त के क्रम में जनपद में जिन 95 उचित दर की दुकानों में नियुक्ति हेतु कार्यवाही किया जाना है, उसमें विकास खण्ड अतमतगढ़ के 05, अतरौलिया के 03, अहिरौला के 04, जहानागंज के 06, ठेकमा के 07, तरवां के 04, तहबरपुर के 05, पल्हनी के 08, पवई के 02, मिर्जापुर के 05, कोयलसा के 03, बिलरियागंज के 04, मुहम्मदपुर के 02, महाराजगंज के 08, मार्टीनगंज के 05, लालगंज के 08, सठियांव के 03, हरैया के 04, फूलपुर के 04 तथा विकास खण्ड रानी की सराय के 05 ग्राम पंचायतों, इस प्रकार कुल उक्त 20 विकास खण्डों में उचित दर की दुकाने रिक्त हैं। उक्त समस्त विकास खण्डों के अन्तर्गत रिक्त ग्राम पंचायता में उचित दर दुकानों हेतु प्रस्ताव की तिथि 03 अक्टूबर 2020, 05 अक्टूबर 2020 प्रस्ताव खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय मंे पहुॅचने की अन्तिम तिथि, 12 अक्टूबर 2020 को खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रस्ताव एसडीएम को प्रेषित किये जाने की अन्तिम तिथि, 19 अक्टूबर 2020 को चयन समिति द्वारा बैठक कर प्रस्ताव पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने की अन्तिम तिथि तथा 19 अक्टूबर 2020 नियुक्ति आदेश जारी करने की अन्तिम तिथि निर्धारित है।
जिलाधिकारी ने कहा कि सम्बन्धित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि उपजिलाधिकारी के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत कर एवं सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी से सम्पर्क कर उपरोक्त कार्यवाही समयान्तर्गत सम्पादित कराने में पूर्ण मनोयोग से सहयोग करेंगे तथा उपरोक्तानुसार नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण होने पर जिला पूर्ति अधिकारी को सूचना उपलब्ध करायेंगे, जो जिलाधिकारी के माध्यम से सूचना खाद्यायुक्त कार्यालय को प्रेषित करेंगे। उचित दर दुकानों की नियमानुसार नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत की दुकानों की नियुक्ति की तिथि से एक सप्ताह के भीतर ऑनलाइन अपडेट भी कराया जायेगा। इस अभियान का पर्याप्त प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित किया जाए।
उक्त के क्रम में जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी/समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उपरोक्तानुसार विशेष अभियान चलाकर समयान्तर्गत रिक्तियों को पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त बैठक की कार्यवाही में सोशल डिस्टॅशिंग का पालन भी कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाये।