आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
आजमगढ़ 07 सितम्बर-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय निर्देश जारी करते हुये, इनका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है।
उन्होने बताया कि दिनॉक 05 सितम्बर 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैम्पल की जॉच रिपोर्ट आने के उपरान्त जनपद आजमगढ़ के 1.राजस्व ग्राम जमीन मेघई, तहसील सगड़ी, 2.राजस्व ग्राम करैला, तहसील सगड़ी, 3.राजस्व ग्राम महेशपुर, तहसील सगड़ी, 4.राजस्व ग्राम हरखपुरा खास, तहसील सगड़ी, 5.राजस्व ग्राम वीरपुर, तहसील मेंहनगर, 6.राजस्व ग्राम जमुआ, तहसील मेंहनगर, 7. राजस्व ग्राम टीकरगढ़, तहसील लालगंज, 8.राजस्व ग्राम ममसीरपुर, तहसील लालगंज, 9.मोहल्ला रैदोपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 10.राजस्व ग्राम इब्राहिमपुर, तहसील सदर, 11.राजस्व ग्राम मलिकसुदनी, तहसील सदर, 12.राहुलनगर मड़या, पालिका परिषद आजमगढ़, 13.राजस्व ग्राम लछिरामपुर, तहसील सदर, 14.अमिलो, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, 15.राजस्व ग्राम सिकरौरा, तहसील सदर, 16.राजस्व ग्राम राउतमऊ, तहसील सदर, 17.मोहल्ला मुकेरीगंज, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 18.मोहल्ला रैदोपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 19.मोहल्ला मातबरगंज, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 20.राजस्व ग्राम बसहिया, तहसील बूढ़नपुर, 21.राजस्व ग्राम चकचैबे, तहसील बूढ़नपुर, 22.राजस्व ग्राम टहरकिशुनदेव, तहसील बूढ़नपुर में व्यक्तियों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुयी है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के निर्धारण के सम्बन्ध मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद के 1.मजरा राजपूत बस्ती, राजस्व ग्राम जमीन मेघई, तहसील सगड़ी, 2.मजरा यादव बस्ती, राजस्व ग्राम करैला, तहसील सगड़ी, 3.मजरा खेमानन्दपुर, राजस्व ग्राम महेशपुर, तहसील सगड़ी, 4.मजरा मुस्लिम बस्ती, राजस्व ग्राम हरखपुरा खास, तहसील सगड़ी, 5.कब्रिस्तान के आस पास, राजस्व ग्राम वीरपुर, तहसील मेंहनगर, 6.मजरा अनुसूचित जाति बस्ती, राजस्व ग्राम जमुआ, तहसील मेंहनगर, 7.संतोष कुमार सिंह के घर के आस पास, राजस्व ग्राम टीकरगढ़, तहसील लालगंज, 8.संघ कार्यालय के आस पास, राजस्व ग्राम ममसीरपुर, तहसील लालगंज, 9.अनूप यादव के घर के आस पास, मोहल्ला रैदोपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 10.रामदास के घर के आस पास, राजस्व ग्राम इब्राहिमपुर, तहसील सदर, 11.हरिकेश के घर के आस-पास, राजस्व ग्राम मलिकसुदनी, तहसील सदर, 12.वीरेन्द्र कुमार के घर के आस पास, राहुलनगर मड़या, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 13.रमेंश के घर के आस-पास, राजस्व ग्राम लछिरामपुर, तहसील सदर, 14.मो0 अरशद के घर के आस-पास, अमिलो, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर, 15.रितेश राय के घर के आस-पास, राजस्व ग्राम सिकरौरा, तहसील सदर, 16.संजय मौर्य के घर के आस-पास, राजस्व ग्राम राउतमऊ, तहसील सदर, 17.संतोष के मकान से पुराने प्राथमिक विद्यालय तक, मोहल्ला मुकेरीगंज, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 18.प्रेमसरन पाण्डेय के घर के आस-पास, मोहल्ला रैदोपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 19.डी0पी0 अस्थाना के घर के आस पास, मोहल्ला मातबरगंज, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, 20.राघवेन्द्र सिंह के घर के आस-पास, राजस्व ग्राम बसहिया, तहसील बूढ़नपुर, 21.वाला प्रसाद के घर के आस-पास, राजस्व ग्राम चकचैबे, तहसील बूढ़नपुर, 22.रामचेत सिंह के घर से श्यामनरायन के घर तक, राजस्व ग्राम टहरकिशुनदेव, तहसील बूढ़नपुर का सम्पूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा।
इन क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन प्रोटोकाल का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जिसमें कान्टैक्ट ट्रेसिंग, चिकित्साधिकारी द्वारा किये गये रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम/इन्स्टीच्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना। इस हेतु ऑकलन सम्बंधित व्यक्ति के लक्षण, कन्फर्म्ड केस व उनके सम्पर्क की स्थिति तथा यात्रा इतिहास के आधार पर किया जायेगा। SARI (sever Accute Respiratiory Infaction), ILI (Infuenja Like Illnes) या दूसरे लक्षणों (भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट) वाले केसों की जॉच विशेष रूप से गठित टीम द्वारा हाउस टू हाउस सर्विलांस, समस्त केसों का प्रोटोकाल के अनुसार नैदानिक प्रबंध (क्लिनिकल मैनेजमेंट), लोगों की काउन्सिलिंग व उन्हें इस सम्बंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना, कन्टेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किये जायेंगे। इन क्षेत्रों (कन्टनमेंट जोन) के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बंधित हो। इस सम्बंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।