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संस्था की निर्धारित फीस लाॅक करते हुए फीस लाॅक, स्वीकृत सीट एवं मान्यता की प्रमाणित प्रति कार्यालय, अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 27 अक्टूबर-- जिला समाज कल्याण अधिकारी विनोद कुमार सिंह ने शैक्षिक सत्र 2020-21 में जनपद के समस्त स्नातक/स्नातकोत्तर, आईटीआई, पालिटेक्निक, बीएड, बीटीसी, आयुर्वेद, होम्योपैथ, डी0 फार्मा, बी0 फार्मा, डी0 फार्मा एलोपैथ एवं समस्त टेक्निकल, मेडिकल शिक्षण संस्थाओं को सूचित किया हैकि दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत अपने स्तर से संस्था की निर्धारित फीस लाॅक करते हुए फीस लाॅक, स्वीकृत सीट एवं मान्यता की प्रमाणित प्रति कार्यालय, जिला समाज कल्याण अधिकारी, आजमगढ़ में दिनांक 31 अक्टूबर 2020 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें, ताकि सक्षम स्तर से अनुमोदित फीस/कोर्स लॉक किया जा सके। अन्यथा की स्थित में सम्पूर्ण उत्तरदायी स्वयं सस्था की होगी।

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