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कीटनाशक विक्रय प्रतिष्ठानों पर कैंशमेंमों स्टाक/वितरण रजिस्टर व स्टाक/रेट बोर्ड मौके पर नहीं पाया जा रहा है तो होगी कार्यवाही।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 07 अक्टूबर-- जनपद आजमगढ़ में जिला कृषि रक्षा अधिकारी डाॅ0 उमेश कुमार गुप्ता द्वारा क्षेत्र भ्रमण/निरीक्षण के दौरान कीटनाशक विक्रय प्रतिष्ठानों पर कैंशमेंमों स्टाक/वितरण रजिस्टर व स्टाक/रेट बोर्ड मौके पर नहीं पाया जा रहा है एवं श्रोत प्रमाण पत्र (अथारिटीलेटर) के अतिरिक्त श्रोत से भी कीटनाशकों का क्रय बिक्रय किया जा रहा है, जिसके कारण प्रतिष्ठान पर उपलब्ध रसायनों का मिलान/जाॅच से सम्बन्धित कार्यवाही में काफी अवरोध होता है। 
जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने जनपद के समस्त थोक/फुटकर कीटनाशक विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि आप लोग अपने प्रतिष्ठान से सम्बन्धित अभिलेखों को अद्यतन रखें तथा ऐसे प्रतिष्ठानों को कीटनाशक रसायनों की आपूर्ति कदापि न करें, जिसके पास कीटनाशक बिक्रय की अनुज्ञाप्ति न हों। निरीक्षण के दौरान अभिलेखों का अद्यतन न होने की दशा में एवं बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त किये कृषि रक्षा रसायन बिक्रय करने वाले सम्बन्धित बिक्रेता एवं आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968, कीटनाशी नियम 1971 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिये सम्बन्धित कीटनाशी विक्रेता स्वंय जिम्मेदार होगा। 

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