आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
थाना- जीयनपुर
आज़मगढ़। दिनांक 17.12.20 को उ0नि0 राज कुमार तिवारी विनावर देखभाल क्षेत्र विवेचना एवं तलाश सदिग्ध अपराधी मे क्षेत्र आखेपुर मे मौजूद थे कि आखेपुर बैक सुरक्षा डियूटी मे लगे कर्मचारी हे0का0 राजू कुमार व का0 मुकेश सिंह को तलब कर हमराह लिया गया कि समय 10.45 बजे जरिये मुखबीर सूचना मिली कि ग्रा0 देउरपुर कमालपुर एक व्यक्ति जिसका नाम पता छुन्नू लाल श्रीवास्तव पुत्र स्व0 हरिश चन्द्र लाल श्रीवास्तव नि0 देउरपुर ps जीयनपुर जि0 आजमगढ ने खेत मे चर रही एक गाय को कुछ देर पहले ही बन्दूक से गोली मार कर हत्या कर दिया है। कि तत्काल उ0नि0 मय उक्त दोनो कर्मचारीयो व मुखबीर खास को साथ लेकर अपने-2 मोटर साइकिलो से पहूँचे कि डीह बाबा के स्थान के पास सामने एक गाय का शव पडा था जिसके बाये कन्धे मे बन्दूक से चली गोली के छर्रौ से लगने पर मृत्यु होना पाया जा रहा है। गाय की हुलिया काले रंग की पेट मे कही कही सफेद धब्बे सींग दोनो लगभग .6.6 इच लम्बा व उचाई लगभग 130 से0मी0 से 135से0मी0 गाय देशी ।फिजिशियन का मालूम पड रही है। कोई गाय का मालिक नही उपस्थित हुआ है कि उक्त गाय की वंध करने की सूचना प्राप्त होने पर पशु चिकित्सालय ब्लाक अजमतगढ के डाक्टर को p.m. करने हेतु बताये जाने पर आ गये। तथा गाय को हे0का0 राजू कुमार को P.m. कराने हेतु सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत किया गया। तदोपरांत उ0नि0 मय हमराह का0 मुकेश सिंह को साथ लेकर छुन्नू लाल श्रीवास्तव के दरवाजे पर पहूँचा जहाँ पर उक्त व्यक्ति पुलिस वालो को देखकर घर के अन्दर भागना चाहा। कि तुरन्त एक बारगी दंविश देकर दरवाजे पर ही पकड किया गया। तथा मुखबीर ने भी इसी व्यक्ति के तरफ इशारा कर हट गया। नाम पता पूछने पर अपना नाम छून्नू लाल श्रीवास्तव s/o स्व0 हरिश्चन्द्र लाल श्रीवास्तव नि0 देउपुर कमालपुर थाना जीयनपुर आजमगढ उम्र लगभग 66 वर्ष बताया कि कारण गिरफ्तारी बताकर उसे 14.00 बजे गिरफ्तार किया गया। तथा अपने घर पर रखी गयी उक्त बन्दूक एक नाली 12 बोर व 2 अदद जिन्दा कारतुस दिया । तथा पूछने पर अपना जुर्म कबूल करते हुआ बताया कि साहब उक्त घूमन्तू गाय मेरे गेहूँ के खेत मे चर रही थी कि गुस्से मे आकर घर से बन्दूक लाइसेन्सी से फायर कर दिया इसी से वह मर गयी है मुझसे बहूत बडी गलती हो गयी है। उक्त अभि0 की गिरफ्तारी करते समय मा0 सर्वौच्च न्याया0 / मानवधिकारी आयोग के आदेशो निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया। उक्त अभियुक्त का यह जुर्म अन्तर्गत धारा 3 गोवध निवारण अधिनि0 1955 तथा धारा 8(1) गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश 2020 के अन्तर्गत साथ ही धारा 11 पशु क्रुरता निवा0 अधिनि0 1960 धारा 30 शस्त्र अधिनि0 1959 का दण्डनीय अपराध है। गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनो को दिया गया। मौके पर ही उक्त बरामद लाईसेन्सी बन्दूक व दोनो कार0 को चिट बन्दी किया गया। नम्बर बन्दूक 1463-94 कार0 के पेदे पर KF -12 अकित है।