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प्रशासन द्वारा गहन जाँचोपरान्त फर्जी एवं कूटरचित अभिलेख पाये जाने पर कार्यवाही।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

थाना जीयनपुर

आज़मगढ़: आज दिनांक 18.03.2021 को आवेदक इफ्तेखार अहमद प्रधानाचार्य सावित्री बाई फूले राजकीय पालिटेक्निक आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र में जिलाधिकारी महोदय के पत्र सं0 1339(1) न्याय सहायक दिनांक 12 मार्च, 2021 के द्वारा अवगत कराया गया था कि आजमगढ़ में निजी पालीटेक्निक संस्थान रूद्र प्रताप पालीटेक्निक, देऊरपुर कमालपुर, तहसील सगड़ी, आजमगढ़ के प्रशासन द्वारा गहन जाँचोपरान्त फर्जी एवं कूटरचित अभिलेख पाये गये थे।
इस सम्बंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा सा0बा0 फुले राजकीय पालीटेक्निक आजमगढ़ को निर्देशित किया गया था कि उक्त पालीटेक्निक के सम्बंध में विद्यावती देवी, शिक्षण- प्रशिक्षण एवं सेवा संस्थान, ग्राम व पोस्ट- छपरा सुल्तानपुर, तहसील सगड़ी जिला आजमगढ़ के ट्रस्टी / अध्यक्ष बंदना सिंह पत्नी ध्रुव सिंह उर्फ कुण्टू सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट छपरा सुल्तानपुर आजमगढ़ एवं सचिव शिव प्रकाश के विरूद्ध नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित किया जाय के आदेश के अनुपालन में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 87/21 धारा 419/420/467/468/471 IPC पंजीकृत किया गया।

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