आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
आजमगढ़ 08 मार्च-- अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)/प्रभारी अधिकारी, शस्त्र, नरेन्द्र सिंह ने बताया है कि आम जनमानस से सम्बन्धित सेवाओं, जो जनहित गारण्टी अधिनियम, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत सम्मिलित हैं, को इलेक्ट्रानिक माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता का हवाला देते हुए प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के द्वारा आतिशबाजी एवं विस्फोटक के विनिर्माण, भण्डारण, भण्डारण एवं विक्रय, परिवहन के लिए ऑन लाईन लाइसेंस निर्गमन सेवाओं को आम जनमानस तक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लाइसेंस श्रेणी-आतिशबाजी (फायर केकर्स लाइसेंस) तथा विस्फोटक (एक्सप्लोसिव लाइसेंस) हेतु विभिन्न सेवा मदों को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल [http://edistrict.up.gov.in] पर उपयोगार्थ उपलब्ध कराये जाने का निर्देश देते हुए आतिशबाजी/विस्फोटक लाइसेंस हेतु ऑनलाइन आवेदन की अधोवर्णित प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है।
उन्होने बताया कि सर्वप्रथम आवेदक निर्दिष्ट ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर सिटीजन लॉगिन के द्वारा अथवा जन सेवा केन्द्र पर आवेदन हेतु प्रकियान्तर्गत अपना पंजीकरण करायेगा तथा सत्यापनोपरान्त प्रार्थना पत्र का शेष भाग/फार्म निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन/जन सेवा केन्द्र पर आवश्यक संलग्नकों सहित भरा जायेगा। साथ ही लाइसेंस से सम्बन्धित क्रूटनी/लाइसेंस फीस चालान के माध्यम से जमा करते हुए उसकी पावती भी प्रार्थना पत्र के साथ पोर्टल पर अपलोड की जायेगी, जो इलेक्ट्रानिक प्रणाली के माध्यम से जिलाधिकारी के यूजर आईडी पर प्रेषित होगी। आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासनादेशों के निहित नियमों के अनुसार जन सेवा केन्द्र पर आवेदक से चयनित लाइसेंसों के प्रत्येक आवेदन हेतु रूपया 30 (रूपया तीस मात्र) तथा सम्बन्धित पोर्टल पर स्वतः आवेदन की स्थिति में रूपया 15 (रूपया पन्द्रह मात्र) बतौर यूजर चार्ज ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध पेमेन्ट गेटवे के माध्यम् से लिया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा आवेदन को मैनुअल पद्धति से सम्बन्धित जनपद स्तरीय अधिकारियों को प्रेषित किया जायेगा। सम्बन्धित जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा आवेदन का परीक्षण कर अपनी स्पष्ट रिपोर्ट/आख्या जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसका संज्ञान लेते हुए आवेदन पत्र को जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत/अस्वीकृत करते हुए आवेदक अथवा जन सेवा केन्द्र संचालक की लॉगिन आईडी पर उपलब्ध करा दिया जायेगा।