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मार्टीनगंज बाजार में खाद्य अनुज्ञप्ति एवं पंजीकरण का कैम्प आयोजित किया गया।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 05 मार्च-- जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा मार्टीनगंज बाजार में खाद्य अनुज्ञप्ति एवं पंजीकरण का कैम्प आयोजित किया गया।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत सभी प्रकार के खाद्य कारोबारकर्ता जिनकी वार्षिक टर्न ओवर 12 लाख रू0 से कम है, उनके लिए पंजीकरण एवं जिनका इससे अधिक है, उन्हें खाद्य अनुज्ञप्ति लेकर ही खाद्य कारोबार करने का प्रावधान है।

अन्यथा की स्थिति मे पकड़े जाने पर 06 महीने के कारावास एवं 5 लाख रु0 तक के अर्थदण्ड का प्रावधान है। मौके पर 135 खाद्य कारोबार कर्ताओं ने पंजीकरण करावाया।
इस अवसर पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनेश कुमार राय, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश शुक्ला, रामबुझावन चौहान, हरेन्द्र एवं व्यापार मण्डल के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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