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जनपद न्यायालय आजमगढ़ के कार्य की समयावधि प्रातः 10ः30 बजे से दोपहर 2ः30 बजे तक।


आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 23 अप्रैल-- प्रभारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, जनपद न्यायालय आजमगढ़, ने अवगत कराया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ते कोविड-29 संक्रमण के दृष्टिगत जनपद न्यायालय आजमगढ़ के कार्य की समयावधि प्रातः 10ः30 वजे से दोपहर 2ः30 बजे तक कर दी गयी है तथा मात्र जिला जज, विशेष अधिनियम के अधिकारिता प्राप्त सत्र न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज (सी0डि0), सिविल जज (जू0डि0) शहर, हवाली, ए0सी0जे0एम0 कोर्ट नं0-10, जे0एम0 तथा सिविल जज (सी0डि0) एफ0टी0सी0 के न्यायालय ही संचालित होंगे, जिसमें जमानत/अग्रिम जमानत आवश्यक फौजदारी व सिविल प्रार्थना पत्र निषेधाज्ञां, जेल में बन्द विचाराधीन बन्दियो के रिमाण्ड कार्य तथा जिला जज के विवेकानुसार आवश्यक प्रकृति के मामलों की ही सुनवाई भौतिक/वर्चुअल माध्यम से होगी। मात्र 33 प्रतिशत न्यायालय कर्मी ही उपस्थित आयेंगे। 

अभियुक्तो के जमानतदारों, आत्मसमर्पण करने वाले अभियुक्तांे, जिनके द्वारा आत्मसमर्पण हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, को छोड़कर शेष सभी वादकारियों का न्यायालय परिसर में प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। जिन वादकारियों का प्रवेश अनुमन्य है तथा न्यायालय में प्रवेश करने वाले समस्त अधिवक्तागण को कोविड-19 की आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य होगी। उसके बिना प्रवेश वर्जित होगा। 
जनपद न्यायालय आजमगढ़ प्रत्येक शनिवार व रविवार को पूर्णतः बन्द रहेगा, जिस अवधि में पूरे न्यायालय परिसर का सेनेटाईजेशन जिला प्रशासन के सहयोग से किया जायेगा।

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