आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
आजमगढ़ 10 अप्रैल-- जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत नगरीय निकाय) राजेश कुमार ने बताया है कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में उम्मीदवारों द्वारा वाहनों के परिचालन हेतु निम्नवत् कार्यवाही की जाएगी : चूंकि प्रधान ग्राम पंचायत , सदस्य ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र बड़ा नहीं होता है , अतः प्रधान ग्राम पंचायत , सदस्य ग्राम पंचायत तथा सदस्य क्षेत्र पंचायत के उम्मीदवारों को किसी भी वाहन के परिचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी । सदस्य जिला पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र बड़ा होता है , अतः सदस्य जिला पंचायत के उम्मीदवारों को मतदान दिवस के पूर्व प्रचार के लिए तथा मतदान दिवस पर मतदान स्थलों पर भ्रमण के लिए एक वाहन की अनुमति दी जा सकती है । सदस्य जिला पंचायत , के उम्मीदवार के निर्वाचन अभिकर्ता आवंटित वाहन को प्रचार हेतु उपयोग कर सकेगें तथा अपने नियुक्ति पत्र पर प्रमाणित फोटो भी चस्या करेंगे ताकि उम्मीदवार के वाहन पर चैकिंग के समय उनका सत्यापन हो सके । उम्मीदवार के वाहन पर आगे के शीशे पर उम्मीदवार का नाम , वार्ड संख्या के नाम की मोटे अक्षरों में प्रिंटेड स्लिप चिपकानी आवश्यक होगी । दिव्यांग प्रत्याशियों को मतदान दिवस के पूर्व प्रचार के लिए तथा मतदान दिवस पर मतदान स्थल के भ्रमण के लिए एक वाहन की अनुमति दी जा सकती है ।