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अवैध रूप से पोखरी पर बने मकान को हाईकोर्ट के आदेश के बाद कराया गया ध्वस्त, मचा रहा हड़कंप।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आज़मगढ़: सगड़ी तहसील क्षेत्र के बहरीपुर मनिकाडीह ग्राम सभा में पोखरी पर अवैध निर्मित मकान को हाईकोर्ट के आदेश के बाद तहसील प्रशासन ने नोटिस देकर रविवार दिन में 12:00 बजे जेसीबी से ध्वस्त कराया।
जानकारी के अनुसार पोखरी के नाम से ग्राम सभा में आबादी के बीच दर्ज था। जिस पर पूर्व में तहसीलदार सगड़ी के द्वारा बेदखली के आदेश दिए गए थे। आदेश के अनुपालन न होने पर हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा था उच्च न्यायालय के आदेश पर पोखरी से अतिक्रमण हटाने के लिए चिन्हाकन कर सगड़ी तहसीलदार बृजेंद्र कुमार उपाध्याय के द्वारा नोटिस जारी की गई थी कि स्वयं से कब्जा हटा लें अन्यथा जेसीबी लगाकर अतिक्रमण हटवाया जाएगा और जिसकी वसूली उनसे की जाएगी।
स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर आज रविवार को स्थानीय प्रशासन सगड़ी तहसीलदार विजेंद्र उपाध्याय की उपस्थिति में जेसीबी से पोखरी पर स्थित निवर्तमान प्रधान हरिंदर पटेल पुत्र रामकरन पटेल का दो मंजिला पक्का मकान के चार कमरे और रामवृक्ष का पक्का मकान व अंगद का नवनिर्मित एक हाल सहित संजय, वीरेंद्र, अरविंद, गोविंद, लालजी पटेल का एक-एक कमरा पोखरी पर अवैध रूप से कच्ची दीवार डालकर कटरैन डालकर निर्माण किया गया था।
जिसको प्रशासन के द्वारा पुलिस बल के साथ ध्वस्त कराकर खाली कराया गया। वही प्रशासन के इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा सगड़ी तहसीलदार विजेंद्र उपाध्याय ने कहा कि अवैध कब्जेदारों से खर्च की वसूली भी की जायेगी।
वही क्षेत्रीय लेखपाल दीपक यादव, राजस्व निरीक्षक उमा प्रसाद, रविंद्र सिंह, रविंद्र यादव, ओमकार सोनकर, आशुतोष झा सहित राजस्व की टीम व जीयनपुर एसआई अखिलेश चंद्र पांडेय पुलिस बल के साथ मौजूद रहे।

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