आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
आजमगढ़ 08 मई-- जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा-114 (20) तथा उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-7 (G) में दी गयी व्यवस्थानुसार नगरीय निकाय की सीमा के अन्तर्गत मृतकों के अन्तिम संस्कार हेतु अन्त्येष्टि स्थलों, कब्रिस्तानों एवं शवदाह गृहों की व्यवस्था करना नगरीय निकायों का मूल कर्तव्य है।
उन्होंने कहा कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि कोविड-19 के संक्रमण के कारण हुई मृत्यु की दशा में नगरीय निकायों की सीमान्तर्गत उपरोक्त शवों के अन्तिम संस्कार निःशुल्क कराया जाय। अन्तिम संस्कार में कोविड-19 के प्रोटोकाल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। उपरोक्त कार्यवाही हेतु होने वाले व्यय का वहन नगरीय निकायों द्वारा अपने स्वयं के स्रोतों/राज्य वित्त आयोग की धनराशि से किया जा सकेगा।
