आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
आजमगढ़ 17 मई-- जिला समाज कल्याण अधिकारी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम-2007 (अधिनियम संख्या-56, सन् 2007) की धारा-7 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-5 के अधीन भरण-पोषण के आदेश पर न्याय निर्णयन और विनिश्चय करने के प्रयोजन से वरिष्ठ नागरिकों के समस्त कठिनाइयों के निवारण हेतु एवं उनके सहायता के लिए एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन की शुरूआत की जा रही है, इसे एल्डर लाईन कहा जाएगा और जिसका नम्बर 14567 होगा। भविष्य में भारत सरकार द्वारा औपचारिक घोषणा की जाएगी। जब तक इसकी औपचारिक घोषणा होगी उसके पूर्व इसका प्रचार-प्रसार किया जाना आवश्यक है। 14 मई से इस हेल्पलाइन की टेस्टिंग शुरू की जा चुकी है।