आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
थाना सरायमीर
आज़मगढ़: दिनांक 18/5/21 को श्री प्रियांशु मौर्य पुत्र लालचन्द मौर्या निवासी नरदह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ने थाना सरायमीर पर शिकायत दर्ज करायी कि दिनांक 16/05/2021 को समय 2 बजे शाम हमारे मामा आदेश मौर्य पुत्र राममिलन मौर्य निवासी उत्तरगांवा थाना केराकत जिला जौनपुर मेरे घर आये थे उसी दौरान मेरे मामा की मोटर साइकिल ग्लैमर नम्बर UP 32 JU 1467 मेंरे दरवाजे के सामने से कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा ले गये । इस सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-70/2021 धारा 379 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी ।
पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण हेतु वांछित/ईनामिया/लूट/चोरी से सम्बन्धित अभियुक्तो की गिरफ्तारी तथा अवैध असलहो की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आजमगढ़ श्री सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 19.5.21 को समय 7.00 बजे कमालपुर मोड़ थाना सरायमीर आजमगढ़ से 01 नफर अभियुक्त जयसिंह पुत्र रत्तीलाल निवासी नन्दाव (फूलपुर) थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक अदद चोरी की मोटर साइकिल नं0- UP 32 JU 1467 ग्लैमर व एक अदद नाजायज तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया है । उक्त के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 70 /2021 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया । उक्त बरामद मोटरसाईकिल के सम्बन्ध में अभियुक्त से कड़ाई से पुछताछ करने पर बताया कि मैं दिनांक 16.05.2021 को ग्राम नरदह से मोटरसाईकिल नं0- UP 32 JU 1467 ग्लैमर चुराया था जो आज दिनांक 19/5/21 को बरामद हो गया । अवैध अस लहे के बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 71/21 धारा -3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है |
गिरफ्तार अभियुक्त
1- जयसिंह पुत्र रत्तीलाल निवासी नन्दाव (फूलपुर) थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
बरामदगी का विवरण
1- एक अदद मोटर साइकिल UP 32 JU 1467 ग्लैमर
2- एक अदद 315 बोर नाजायज तमंचा व एक अदद नाजायज 315 बोर जिन्दा कारतूस
पंजीकृत अभियोग
1- मु0अ0सं0 – 70/21 धारा 379 भादवि0 थाना सरायमीर प्रकाश में आये अभियुक्त - जयसिंह पुत्र रत्तीलाल निवासी नन्दाव (फूलपुर) थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
2.मु0अ0सं0 71/21 धारा -3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ ।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण
1.उ0नि0 उ0नि0 श्याम सिंह यादव थाना सरायमीर आजमगढ़
2. हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार थाना सरायमीर आजमगढ़ ।
3. का0 छोटेलाल थाना सरायमीर आजमगढ़ ।
थाना-महाराजगंज
महराजगंज: 30 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब के साथ अभियुक्ता गिरफ्तार।
आज़मगढ़: अवैध शराब रोकथाम व वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के क्रम मे पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 18.05.21 को उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद मय हमराह का0 आनन्द, म0का0 खुशबू सिंह, म0का0 सपना द्वारा वांछित/इनामी अभियुक्त की गिरफ्तारीव अवैध मादक पदार्थो की बरामदी हेतु कटान बाजार में मौजूद थे कि जरिये मुखबीर सूचना मिली कि पटवरवा प्राथमिक विद्यालय चौराहे देवारा कदीम पर 1. मदन यादव पुत्र राजदेव यादव साकिन नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम (कुर्मियान) 2. रामदरश वर्मा पुत्र स्व0 बंशू वर्मा साकिन नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम (कुर्मियान) 3. रेनू देवी पत्नी स्व0 तुफानी साकिन देवारा जदीद (छविलाल की बस्ती) थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ भारी मात्रा में अवैध जहरीली अपमिश्रित शराब का खेप लेकर मौजूद है । इस सूचना पर उ0नि0 मय हमराह मय मुखबीर खास के कटान बाजार से रवाना होकर प्राथमिक विद्यालय चौराहा पटपरवा पहले पहुँचे कि पुलिस बल को देखकर दो व्यक्ति तेजी से मुड़कर खेतो की ओर भागने लगे पुलिस बल द्वारा पीछा किया गया लेकिन खेत व भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे । जबकि उनके साथ मौजूद महिला मौके से भागना चाही लेकिन महिला आरक्षीगण द्वारा उक्त महिला को घेरकर समय करीब 23.30 बजे पकड़ ली गयी । महिला आरक्षीगण द्वारा जामा तलाशी मौके पर लिया गया तो उसके दाहिने हाथ में लिये पिपिया में 20 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब जहरीली बरामद हुई तथा वही फरार अभियुक्तो का भी 40 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब और बरामद हुआ । महिला से उसका नाम पता पूछने पर अपना नाम रेनू देवी पत्नी स्व0 तुफानी साकिन देवारा जदीद (छविलाल की बस्ती ) थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ बताई । बरामद शराब के बारे मे पुछने पर बताई हम लोगों की एक टीम है जिसमें नौबरार देवारा जदीद किता प्रथम (कुर्मियान ) के मदन यादव पुत्र राजेदव यादव व रामदरश वर्मा पुत्र स्व0 बंशू वर्मा शामिल है । हमलोग यह शराब अपने –अपने गांव में बेचने के लिए ले जा रहे थे । इस शराब की तीव्रता व नशे को बढ़ाने में बेचने के लिये ले जा रहे थे । शराब की तीव्रता व नशे को बढ़ाने के लिए हमारी टीम के लोग मिलकर शराब में यूरिया ,व फिटकिरी मिला देते है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधारा पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 149/21 धारा 272, 273 IPC व 60 आबकारी अधिनियम थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर अभियुक्ता का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।
गिरफ्तार अभियुक्ता
1- रेनू देवी पत्नी स्व0 तुफानी साकिन देवारा जदीद (छविलाल की बस्ती) थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़
पंजीकृत अभियोग
1- मु0अ0सं0 149/21 धारा 272, 273 IPC व 60 आबकारी अधिनियम थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ ।
आपराधिक इतिहास- अभियुक्ता रेनू देवी
1. मु0अ0सं0 -149/21 धारा 272, 273 IPC व 60 आबकारी अधिनियम थाना महराजगंज आजमगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 -134/18 धारा 272, 273 IPC व 60 आबकारी अधिनियम थाना महराजगंज आजमगढ ।
बरामदगी-
1- 03 अदद पिपिया में 60 ली0 अवैध अपमिश्रित जहरीली शराब
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम
1- प्रभारी निरीक्षक महाराजगंज श्री गजानन्द चौबे के नेतृत्व में उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद मय हमराह का0 आनन्द म0का0 खुशबू सिंह, म0का0 सपना, HC संतोष यादव थाना महराजगंज जनपद आजमगढ ।
थाना- बरदह
किशोरी को भगाकर दुष्कर्म करने वाला गिरफ्तार।
आज़मगढ़:- पुलिस अधीक्षक आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहें वाँछित/वारण्टी/दुष्कर्म करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में दिनांक- 19.05.2021 को प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मय हमराह का0 एनुद्दीन फारुकी, का0 बृजेश गौड़, का0 योगेन्द्र राव, म0का0 सुषमा सिंहशान्ति व्यवस्था ड्यूटी मे ग्राम कोहरौली मे मौजूद थे तो जरिये मुखविर खास ज्ञात हुआ कि मु0अ0स0 95/21 धारा 363/366/376 भा0द0वि0 व 3(2)5 SC/ST ACT व ¾ पाक्सो एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ से संबंधित अभि0 जो घर पर मौजूद है यदि जल्दी किया जाय तो पकडा जा सकता है तत्पश्चात मुखविर के बताये जाने के मुताबिक स्थान पर पहुचा तो एक लडका जो चारपाई पर बैठा था उसके बुला कर उससे उसका नाम व पता पूछा गया तो उसने अपना नाम सौऱभ गौड पुत्र हरिशंकर गौड सा0 कोहरौली थाना बरदह जनपद आजमगढ को हिरासत पुलिस लेकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
पूछताछ का विवरण- अभियुक्त द्वारा नवालिक लडकी को बहला फुसला कर भगा ले जाना व उसके साथ गलत काम करना है ।
अपराध का तरीका-अभियुक्त द्वारा नवालिक लडकी को बहला फुसला कर भगा ले जाना व उसके साथ गलत काम करना है ।
पंजीकृत अभियोग-
1- मु0अ0स0 95/21 धारा 363/366/376 भा0द0वि0 व 3(2)5 SC/ST ACT व ¾ पाक्सो एक्ट
गिरफ्तार अभियुक्ता-
1- सौरभ गौड पुत्र हरिशंकर गौड सा0 कोहरौली थाना बरदह जनपद आजमगढ
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
1- प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मय हमराह थाना बरदह जनपद आजमगढ
2- का0 एनुद्दीन फारुकी, का0 बृजेश गौड़, का0 योगेन्द्र राव, म0का0 सुषमा सिंह थाना बरदह जनपद आजमगढ
नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल 57 व्यक्तियों के विरूद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी है।
आंशिक कोरोना कर्फ्यू को दिनांक 24 मई 2021 की प्रातः 07.00 बजे तक लागू रखे जाने का निर्णय लिया गया है।
आजमगढ़ 19 मई-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि उ0प्र0 शासन द्वारा पूर्व से लागू आंशिक कोरोना कर्फ्यू को दिनांक 24 मई 2021 की प्रातः 07.00 बजे तक लागू रखे जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होने कहा कि जनपद आजमगढ़ के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 17 मई 2021 की प्रातः 07.00 बजे तक लागू आंशिक कर्फ्यू को दिनांक 24 मई 2021 की प्रातः 07.00 बजे तक बढ़ाये जाने तथा विस्तृत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का आदेश दिया गया है।
उन्होने बताया कि कोरोना की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत शादी समारोहों व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति के सम्बंध में नवीन दिशा निर्देश जारी किये गये है। उक्त दिशा निर्देशों के क्रम में बंद स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, सामाजिक दूरी, सेनिटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। आयोजन/समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में सामाजिक दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन किया जायेगा। आयोजन/समारोह स्थलों पर शौचालयों में साफ-सफाई एवं सेनिटाइजेशन की समुचित व्यवस्था रखी जायेगी। उपरोक्त शर्तों/ प्रतिबधों के अनुपालन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। तद्नुसार शादी समारोहों व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति के सम्बंध संशोधित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
जनपद के समस्त आबकारी की दुकानें प्रातः 10.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक खुलेंगी।
आजमगढ़ 19 मई-- जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि उ0प्र0 शासन द्वारा पूर्व से लागू आंशिक कोरोना कर्फ्यू को दिनांक 24 मई 2021 की प्रातः 07.00 बजे तक लागू रखे जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होने कहा कि जनपद आजमगढ़ के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 17 मई 2021 की प्रातः 07.00 बजे तक लागू आंशिक कर्फ्यू को दिनॉक 24 मई 2021 की प्रातः 07.00 बजे तक बढ़ाये जाने तथा विस्तृत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का आदेश दिया गया है।
उन्होने कहा कि जनपद आजमगढ़ की वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत आबकारी की लाइसेंसी दुकानों के खुलने की समयावधि बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है। तत्क्रम में जनपद के समस्त आबकारी की दुकानें प्रातः 10.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक खुलेंगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन हेतु गोले बनाना अनिवार्य होगा, तथा ग्राहकों द्वारा मास्क लगाया जाना सुनिश्चित करना होगा। आबकारी दुकानों के अनुज्ञापी अपनी दुकान के सामने कोविड प्रोटोकाल के अनुपालन हेतु व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम का संचालन प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान किया है।
आजमगढ़ 19 मई-- उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 31 की उपधारा 2 एवं उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली के नियम 28 के उप नियम 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार ने तहसील सदर के अन्तर्गत चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त ग्राम पेवठा परगना चिरैयाकोट, कोड संख्या 218607, फसली वर्ष 1425-1430, ग्राम मैनुद्दीनपुर परगना चिरैयाकोट, कोड संख्या 194071, फसली वर्ष 1425-1430, ग्राम दौलताबाद परगना चिरैयाकोट, कोड संख्या 193974, फसली वर्ष 1425-1430 तथा चकबन्दी प्रक्रिया निरस्त होने के उपरान्त ग्राम कउरौड़ा परगना मुहम्मदाबाद, कोड संख्या 193624, फसली वर्ष 1427-1432, उक्त राजस्व ग्रामों की खतौनी के पुनरीक्षण में खतौनी में अंकित प्रत्येक खातेदार/सहखातेदार के गाटों के अंश का निर्धारण करने हेतु खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम का संचालन प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान किया है।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना लागू की गयी है।
आजमगढ़ 19 मई-- उपायुक्त उद्योग, प्रवीण कुमार मौर्य ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत जनपद के शिक्षित युवा बेरोजगारों को उद्योग क्षेत्र में 25 लाख तक की परियोजना एवं सेवा क्षेत्र में 10 लाख तक की परियोजना लागत की इकाईयों को ऋण प्रदान किया जायेगा। जिससे परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिनमनी उपलब्ध कराया जायेगा, जो उद्यम के 02 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त अनुदान में परिवर्तित हो जायेगा। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक महिला एवं विकलांग अभ्यर्थी को 5 प्रतिशत अंशदान जमा करना होगा।
उक्त योजना हेतु आवेदक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच एवं न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था आदि का डिफाल्टर नही होना चाहिए। आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वर्तमान में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभ न प्राप्त किया गया हो।
उक्त योजना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में लक्ष्य की पूर्ति होने तक www.diupmsme.upsdc.gov.in पर समस्त आवेदन पत्र आनलाइन स्वीकार किये जायेगें। विस्तृत जानकारी हेतु उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र आजमगढ़ से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
सभी राशन कार्ड धारकों को 03 माह का राशन निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के निर्देश।
आजमगढ़ 19 मई-- जिलाधिकारी राजेश कुमार ने अवगत कराया है कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थतियों के कारण गरीबों और जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिये सभी राशन कार्ड धारकों को 03 माह का राशन निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने एवं जिन पात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड नहीं बने हैं, अभियान चलाकर उनके राशन कार्ड बनाते हुये उन्हें तत्काल राशन उपलब्ध कराये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है।
उक्त निर्णय के अनुपालन में सभी राशन कार्ड धारकों को 03 माह (जून, जुलाई एवं अगस्त 2021) का निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाना है। सभी राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण खाद्य एवं रसद विभाग को आवंटित विभागीय बजट से किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में वितरण की प्रकिया के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा - निर्देश खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे।
उन्होने कहा कि सभी राशन कार्ड धारकों को खाद्य एवं रसद विभाग के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से 03 माह (जून, जुलाई एवं अगस्त 2021) का निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने के साथ ही जिन पात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड नही बने हैं, उन्हें अभियान चलाकर बनवाते हुये उन्हें भी तत्काल निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जाएगा।
हस्तशिल्पियों को 10 दिन का प्रशिक्षण प्रदान करते हुए उन्हे टूलकिट का वितरण किया जायेगा।
आजमगढ़ 19 मई-- उपायुक्त उद्योग, प्रवीण कुमार मौर्य ने बताया कि एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में संशोधन/अतिरिक्त उत्पाद के रूप में वस्त्र उत्पाद (रेशमी साड़ी) को भी जोड़ दिया गया है। उन्होने कहा कि शासनादेश में दिये गये गाइड लाइन के प्राविधानानुसार ओडीओपी से सम्बन्धित ब्लैक पाटरी एवं वस्त्र उत्पाद रेशमी साड़ी) के हस्तशिल्पियों को 10 दिन का प्रशिक्षण प्रदान करते हुए उन्हे टूलकिट का वितरण किया जायेगा। उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक जनपद के ब्लैक पाटरी एवं वस्त्र उत्पाद (रेशमी साड़ी) के हस्तशिल्पियों द्वारा अपना आवेदन पत्र http://diupmsme.upsdc.gov.in पर दिनांक 20 मई 2021 से दिनांक 05 जून 2021 तक आनलाइन कर सकते है। आवेदन पत्र आनलाइन ही मान्य होगा, आफ लाइन आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेगें।
उन्होने बताया कि टूलकिट हेतु हस्तशिल्पियों का चयन समिति द्वारा जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, आजमगढ़ में साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी तिथि अलग से जारी किया जायेगा।
उक्त योजनान्तर्गत प्रशिक्षार्थियों की पात्रता में आवेदन करने की तिथि को प्रशिक्षार्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। प्रशिक्षार्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं होगी। आवेदक द्वारा भारत अथवा प्रदेश सरकार की अन्य किसी योजनान्तर्गत विगत दो वर्षों में टूलकिट का लाभ प्राप्त नहीं किया हो। आवेदक अथवा उसके परिवार (पति/पत्नी) के किसी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा। आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द, आजमगढ़ से सम्पर्क स्थापित करें।