आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
आजमगढ़ 30 नवम्बर-- मा0राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मा0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा मा0जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ के निर्देशानुसार जनपद न्यायालय, आजमगढ़ तथा समस्त तहसील मुख्यालयों पर दिनांक 11 दिसम्बर 2021 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मोटर दुर्घटना से सम्बन्धित वाद दीवानी वाद, वैवाहिक वाद, आपराधिक समनीय वाद, एनआई एक्ट, विद्युत अधिनियम बैंक के ऋण सम्बन्धी वाद, राजस्व वाद, चकबन्दी वाद तथा वे समस्त वाद जो सुलह समझौता के तहत निस्तारित किये जा सकते हैं, को जरिये सुलह समझौता निस्तारित कराया जायेगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए न्यायिक नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत ओम प्रकाश वर्मा-III, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ सुश्री अनीता की अध्यक्षता में आज बैठक आहूत की गयी।
बैठक में समस्त प्रशासनिक अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि वे अपने स्तर से आगामी आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें, साथ ही साथ आम जनमानस से अपील करने निर्देश दिए कि ऐसे वाद जिनका निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर हो सकता है, दिनांक 11 दिसम्बर 2021 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने वादों का निस्तारण करा सकते है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुश्री अनीता ने बैठक में उपस्थित समस्त प्रशासनिक अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि वे अपने यहाँ निस्तारित होने वाले चिन्हित वादों की सूची दिनांक 01 दिसम्बर 2021 तक कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, ताकि चिन्हित वादों की सूची राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के पोर्टल पर अपलोड किया जा सके।