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विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने डीएम ने लगाया गैंगस्टर एक्ट।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: गौरव सिंह राठौर

आजमगढ़ 30 मार्च-- जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर मु0अ0सं0 111/2021 धारा 3 (1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 से संबंधित अभियुक्तगण राजेश अग्रहरि पुत्र रामधनी निवासी मित्तूपुर थाना पवई आजमगढ़, बृजेश अग्रहरि उर्फ कल्लू पुत्र रामधनी निवासी मित्तूपुर थाना पवई आजमगढ़ के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही किया है। 
इसी प्रकार मु0अ0सं0 205/2020 धारा 3 (1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 से संबंधित अभियुक्त मनोज सिंह पुत्र शिवकुमार सिंह निवासी बकिया लक्षिरामपुर थाना निजामाबाद, आजमगढ़ के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही किया है। 
जिलाधिकारी ने बताया कि उक्त अभियुक्तों के द्वारा अपराध जगत से अवैध रूप से अर्जित की गयी बेनामी संपत्तियों एवं वाहनों को जब्त कर आवश्यक कार्यवाही किया गया है। 

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