आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
आजमगढ़ 23 मार्च-- मुख्य विकास अधिकारी आनन्द कुमार शुक्ला ने अवगत कराया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संचालित दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत गत वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल 2020 से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिन दिव्यांगजनों की शादी हुई हो, ऐसे दिव्यांग सम्पत्ति दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु आवेदन बेवसाइट http//divyanjan.upsdc.gov.in पर आनलाईन कर समस्त संलग्कों सहित कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विकास भवन आजमगढ़ को उपलब्ध करा सकते हैं।
आवेदन हेतु दम्पत्ति का संयुक्त फोटो एवं वर का जनपद आजमगढ़ का निवासी होना, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (विवाह पंजीकरण अधिकारी, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग आजमगढ़) http//igrsup.gov,in, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत या अधिक होना अनिवार्य है। आय प्रमाण पत्र (आयकर दाता न हो) (तहसीलदार द्वारा), राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त रूप से पति-पत्नी का खाता पास बुक की छाया प्रति, युवक व युवती के आधार कार्ड की छाया प्रति, शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष एवं युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए (प्रमाण पत्र संलग्न करें)। दिव्यंगजनों का विवाह गत वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से वर्तमान वित्तीय वर्ष तक हुआ हो।
उपरोक्तानुसार दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की लक्ष्य पूर्ति हेतु फील्ड स्तरीय कर्मचारियों के माध्यम से योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कराकर प्रत्यके तहसील एवं ब्लाकों से कम से कम 5-5 आनलाईन आवेदन पत्रों को कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विकास भवन, आजमगढ़ को तत्काल उपलब्ध कराने के साथ ही कृत कार्यवाही से मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि दिव्यांगजनों को उक्त योजना का लाभ प्राप्त हो सके।