Breaking News

वादी का मकान अवैध तरीक़े से गिराने वाले 06 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त जेसीबी सीज।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

थाना-रानी की सराय

आज़मगढ़: पूर्व की घटना का विवरण-  दिनांक 17.04.22 को वादी श्री राजबली पुत्र शिवनाथ मौर्या निवासी ग्राम सेठवल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि समय 10.00 बजे दिन मे अर्जुन, भीम, नकूल, सहदेव पुत्रगण श्यामलाल ग्राम तिवारीपुर थाना सिधारी आजममगढ़ तथा मखन्चू, बालचन्द , गुड्डू पुत्रगण किशून ग्राम सेठवल थाना रानी की सराय द्वारा घर के सामान को बाहर सड़क पर फेक दिया गया, जिसमें रखा 5000 रूपया, एक मोबाइल, 02 थान गहना भी उठा ले गये और मकान को गिरा दिया गया और जाते समय उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा जान मारने की धमकी भी दी गयी के सम्बन्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 118/22 धारा 327/342/454/455/427/ 506/34 भादवि थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़  बनाम अर्जुन आदि 7 नफर के पंजीकृत किया गया कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। 

गिरफ्तारी की विवरण- दिनांक 19.04.2022 को प्रभारी निरीक्षक रानी की सराय नन्द कुमार तिवारी व व0उ0नि0 नवल किशोर सिंह मय हमराह को सूचना मिली की मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रुदरी मोड़ के पास मौजूद है । इस सूचना पर व0उ0नि0 क्षेत्र के ईगल मोबाइल कर्म0गण के साथ रुदरी मोड़ पहुचे कि आटो स्टैण्ड के पास खड़े 06 व्यक्तियों को पुलिस द्वारा दबिश देकर उक्त खड़े व्यक्तियों को पकड़ लिया गया पकड़े गये व्यक्तियों से क्रमशः नाम बताया 1. बालचन्द्र सोनकर पुत्र स्व0 रामकिशुन सोनकर ग्राम सेठवल (रुदरी मोड़) थाना रानी की सराय,आजमगढ़ 2. मखन्चु सोनकर पुत्र स्व0 रामकिशुन सोनकर ग्राम सेठवल (रुदरी मोड़) थाना रानी की सराय,आजमगढ़ 3. भीम सोनकर पुत्र स्व0 श्यामलाल सोनकर ग्राम तिवारीपुर थाना सिधारी,आजमगढ़ 4. अर्जुन सोनकर पुत्र स्व0 श्यामलाल सोनकर ग्राम तिवारीपुर थाना सिधारी,आजमगढ़  5. नकुल सोनकर पुत्र स्व0 श्यामलाल सोनकर ग्राम तिवारीपुर थाना सिधारी,आजमगढ़, 6.चन्दन राजभर पुत्र राजबली राजभर ग्राम खैरा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ बताये । उपरोक्त अभियुक्तों को समय करीब 12.45 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया तथा घटना मे प्रयुक्त जे0सी0बी0 नं0 UP70AT7686 को कब्जे में लेकर सीज किया गया । 

अभियुक्तो द्वारा कारित अपराध के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता में 10 वर्ष की कारावास व जुर्माना के दण्ड* से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।  धारा 327 भादवि में कम से कम 10 वर्ष का कारावास व जुर्माना, धारा 455 भादवि में 10 वर्ष का कारावास, धारा 454 भादवि में 03 वर्ष का कारावास, धारा 427 में 02 वर्ष की सजा, जुर्माना,  धारा 342 भादवि में एक वर्ष या आर्थिक दण्ड व जुर्माना, धारा 506 में 02 वर्ष की सजा से दंडित किये जाने का प्रावधान है। 

गिरफ्तारी का स्थान –रूदरी मोड़ आटो स्टैण्ड के पास

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं 118/22 धारा 327/342/454 /455/427/506/34 भादवि

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. बालचन्द्र सोनकर पुत्र स्व0 रामकिशुन सोनकर ग्राम सेठवल (रुदरी मोड़) थाना रानी की सराय,आजमगढ़ 
2. मखन्चु सोनकर पुत्र स्व0 रामकिशुन सोनकर ग्राम सेठवल (रुदरी मोड़) थाना रानी की सराय,आजमगढ़ 
3. भीम सोनकर पुत्र स्व0 श्यामलाल सोनकर ग्राम तिवारीपुर थाना सिधारी,आजमगढ़ 
4. अर्जुन सोनकर पुत्र स्व0 श्यामलाल सोनकर ग्राम तिवारीपुर थाना सिधारी,आजमगढ़  
5. नकुल सोनकर पुत्र स्व0 श्यामलाल सोनकर ग्राम तिवारीपुर थाना सिधारी,आजमगढ़, 
6. चन्दन राजभर पुत्र राजबली राजभर ग्राम खैरा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ (जेसीबी मालिक)

बरामदगी-

घटना मे प्रयुक्त जे0सी0बी0 नं0 UP70AT7686 सीज।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक रानी की सराय श्री नन्द कुमार तिवारी मय हमराह थाना रानी की सराय आजमगढ़ ।
व0उ0नि0 नवल किशोर सिंह, का0 अंगद गौड़, का0 राकेश कुमार गौड़, थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
हे0का0 मुलायम सिंह यादव व का0 आनन्द कुमार यादव थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
और नया पुराने