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नशीला पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों को हटवाया गया व चेतावनी दी गयी।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: गौरव सिंह राठौर

आज़मगढ़: आज दिनांक 22.04.2022 को किशोर न्याया0 (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण व विनिमयन) अधिनियम, 2003 के अभियान को अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी एएचटीयू के पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक अशोक यादव, हे0का0 राजेश कुमार वर्मा, का0 कमलेश कुमार मिश्र, म0का0 चमन खातून व म0का0 ऋचा त्रिपाठी एएचटीयू आजमगढ़, द्वारा संयुक्त रुप से थाना रानी की सराय, निजामाबाद, सरायमीर, एवं थाना फूलपुर क्षेत्र के स्कूलों, शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज के अन्दर तंबाकू, बीड़ी आदि नशीले मादक पदार्थ बेचने एवं उत्पादन करने वाली दुकानों को आदेश/निर्देशो से अवगत कराया गया। एवं नशीला पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों को हटवाया गया व चेतावनी दी गयी।

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