आज़मगढ़।
रिपोर्ट: गौरव सिंह राठौर
आजमगढ़ 14 अप्रैल-- सहायक आयुक्त उद्योग साहब सरन रावत ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत जनपद के शिक्षित युवा वेरोजगारो को उद्योग क्षेत्र में 25 लाख तक की परियोजना एवं सेवा क्षेत्र में 10 लाख तक की परियोजना लागत की इकाइयों को ऋण प्रदान किया जायेगा, जिससे परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जायेगा, जो उद्यम के 2 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त अनुदान में परिवर्तित हो जायेगा। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों द्वारा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक महिला एवं विकलांग जनों हेतु 5 प्रतिशत अंशदान जमा करना होगा।
उक्त योजना हेतु आवेदन की आयु 18 से 40 वर्ष, निम्नतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैक/वित्तीय संस्था/ सरकारी संस्था आदि का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए एवं आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधान मंत्री योजना, वर्तमान में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना आथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजनान्तर्गत लाभ न प्राप्त किया हो योजना हेतु प्रात्र होगा।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति http://diupmsme.upsdc.gov.in पर लक्ष्य पूर्ति होने तक अपना आवेदन आनलाइन कर सकते है। विशेष जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है। आवेदन पत्र आनलाइन ही मान्य होगा, आफ लाइन आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेगें।