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खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम का संचालन प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: गौरव सिंह राठौर

आजमगढ़ 13 अप्रैल-- उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 31 की उपधारा 2 एवं उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली के नियम 28 के उप नियम 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त तहसील सदर के ग्राम बसही जरमजेपुर परगना निजामाबाद, कोड 193427 (फसली वर्ष 1425-1430) एवं ग्राम किशुनपुर परगना करियातमित्तू, कोड 194041 (फसली वर्ष 1429-1434) की खतौनी के पुनरीक्षण में खतौनी में अंकित प्रत्येक खातेदार/सहखातेदार के गाटों के अंश का निर्धारण करने हेतु खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम का संचालन प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान किया है।

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