आज़मगढ़।
रिपोर्ट: गौरव सिंह राठौर
आजमगढ़ 02 मई-- जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि समाज के कुछ लोगों द्वारा लड़के और लड़की का विवाह निर्धारित आयु क्रमशः 21 वर्ष एवं 18 वर्ष के पूर्व ही कर दिया जाता है। प्रायः इस प्रकार के विवाह अक्षय तृतीया के अवसर पर होते हैं, जबकि इस सम्बन्ध में बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के अन्तर्गत बाल-विवाह होने 02 वर्ष की सजा अथवा 100000 रूपये का जुर्माना अथवा दोनों का प्राविधान है। इस वर्ष अक्षय तृतिया दिनांक 03 मई 2022 को है।
जिला प्रोबेशन अधिकारी ने सभ्य जनों से अपील किया है कि बाल-विवाह को हतोत्साहित करें तथा बाल-विवाह की किसी भी घटना के सम्बन्ध में सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय, आजमगढ़, 181, महिला हेल्प लाईन, आजमगढ़ एवं अपने नजदीकी थाने पर दें।
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स्कूल प्रशासन-
प्रशांत कुमार,फजल खान
एंजल बर्ड स्कूल, जीयनपुर आजमगढ़
मो- 9598953993