आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
थाना- कप्तानगंज
आज़मगढ़: दिनांक 11.06.22 को आवेदक संजय सिंह पुत्र भालचन्द्र सिंह निवासी ग्राम- धन्धारी, थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 11.06.022 को मैं मेसर्स सिंह इलेक्ट्रिक स्टोर बूढनपुर से भाड़े पर कूलर व फ्रिज लेकर महराजगंज स्थित साई इण्टरप्राइजेज महराजगंज के यहाँ 5 कूलर उतारकर तीस हजार रूपये लेकर वापस कप्तानगंज आ रहा था कि समय करीब 11.40 AM नेवादा तिराहे के पास चार बदमाशो ने मेरी गाड़ी रोक कर चाकू दिखाते 30000 रूपये छीनकर भाग गये.
इस सूचना पर थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0 174/22 धारा 392 भादवि बनाम चार व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था।
घटना का अनावरण
विवेचना व साक्ष्य संकलन के आधार पर चारो व्यक्तियों
1.विक्रान्त यादव पुत्र राधेश्याम यादव सा0 साती थाना कन्धरापुर आजमगढ़
2.विनोद यादव पुत्र राममूरत यादव ग्राम कटान बाजार थाना महराजगंज आजमगढ़
3.बब्लू यादव पुत्र लालचन्द यादव ग्राम सांती थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़
4.हरेन्द्र यादव पुत्र श्याम नरायन यादव ग्राम भलुवना थाना कन्धरापुर आजमगढ़
को हिरासत पुलिस में लेकर अलग अलग पूछताछ किया गया आरोपीयों ने पैसा लूटने की बात से इन्कार करने लगे इनके तथा बताया कि हम चारो लोग नेवादा शराब के ठेके से शराब लेकर शऱाब पीए और घर जाने के लिए रोड पर आकर टैम्पू रोकवाकर हम चारो लोग टैम्पू में सवार हो गये। टैम्पू ड्राइवर द्वारा किराये की माँग करने पर हम लोगों से हाथापाई और मारपीट हुई थी लेकिन हम लोगों ने इनका कोई भी पैसा नही लिया और ना ही कोई चाकू दिखाये थे ।
पूछताछ के दौरान वादी मुकदमा का सामना आरोपीयों से कराया गया तो वादी मुकदमा इधर उधर की बातें करने लगा।
कड़ाई से पूछताछ करने पर वादी मुकदमा द्वारा बताया गया कि मैं सांई नाथ इण्टरप्राइजेज महराजगंज आजमगढ़ को कुलर सप्लाई किया जहां से मुझे साई इण्टर प्राइजेज द्वारा मुझे 26000 हजार रूपये अपने मालिक अतुल सिंह आर0के0 इण्टर प्राइजेज को अदा करने के लिये दिया था, तथा 4000 हजार रूपये खुद के थे जब चारो आरोपियो ने मुझे मारा पीटा और भाग गये तो मेरे मन में चारो व्यक्तियो को फंसाने व कड़ी से कड़ी सजा दिलाने तथा मालिक का पैसा हड़पने के लिये *झूठी लूट की सूचना पुलिस को दिया, तथा मेरे मन में लालच आ गये कि इसी बहाने 26000 हजार रूपया मै मालिक का हड़प भी लूंगा*। मै सारा पैसा अपनी सीट के नीचे रखा हूं।
वादी मुकदमा को साथ लेकर टेम्पू की तलाशी करायी गयी तो टेम्पू ड्राइवर के सीट के नीचे से कुल 30000 रूयपे बरामद हुआ।
इस प्रकार वादी मुकदमा संजय सिंह द्वारा पंजीकृत करायी गई लूट की घटना झूठी पायी गयी। केवल मारपीट की घटना का होना पाया गया। झूठी सूचना/मिथ्या साक्ष्य देने के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 175/ 22 धारा 182/195/406 आईपीसी पंजीकृत कर गिरफ्तार किया गया।
पंजीकृत अभियोग-
1.मु0अ0सं0 174/2022 धारा 392 IPC थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ तरमीम धारा 323/504/506 IPC
2. मु.अ.सं. 175/ 22 धारा 182/195/406 भादवि थाना कप्तानगंज
बरामदगी-
30,000 रूपये नगद।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम
1. SO संजय कुमार थाना कप्तानगंज
2. का0 प्रमोद कुमार
3. का0 अरविन्द कश्यप