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कृषक/अकृषक/भूखण्ड /भवनों तथा व्यवसायिक सम्पत्तियों के मूल्यांकन एवं स्टाम्प शुल्क की अदायगी हेतु सर्किल दर 01 अगस्त 2022 से लागू।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 25 जुलाई-- जिलाधिकारी/कलेक्टर विशाल भारद्वाज ने बताया कि उत्तर प्रदेश सम्पत्ति का मूल्यांकन नियमावली 2013 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जनपद आजमगढ़ के उप निबन्धक कार्यालयों के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले कृषक/अकृषक/भूखण्ड /भवनों तथा व्यवसायिक सम्पत्तियों के मूल्यांकन एवं स्टाम्प शुल्क की अदायगी हेतु सर्किल दर दिनॉक 01 अगस्त 2022 से लागू/प्रभावी होनी है। जनपद के सभी उप निबन्धक कार्यालयों हेतु अनन्तिम मूल्यांकन सूची तैयार कर ली गई है, जो सर्वसाधारण के निरीक्षणार्थ जनपद के सभी उप निबन्धक कार्यालय, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) एवं सहायक महानिरीक्षक निबन्धन आजमगढ़ के कार्यालयों में आपत्ति प्राप्त करने हेतु उपलब्ध है। उक्त प्रस्तावित मूल्यांकन सूची का निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10ः00 बजे से सांय 5ः00 बजे तक किया जा सकता है। 
जिलाधिकारी/कलेक्टर ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि किसी को भी प्रस्तावित मूल्यांकन सूची के सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत किया जाना हो तो अपनी आपत्ति/सुझाव दिनॉक 29 जुलाई 2022 की सांय 5ः00 बजे तक प्रस्तुत कर सकता है। प्राप्त समस्त आपत्तियों/सुझावों का निस्तारण जिलाधिकारी/कलेक्टर की अध्यक्षता में दिनांक 30 जुलाई 2022 को कलेक्ट्रेट सभागार जनपद आजमगढ़ में किया जायेगा।

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