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विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़ 07 जुलाई-- माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मा0 उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में आज वन स्टाप सेंटर पर पारिवारिक विवादों का लोक अदालत के माध्यम से प्री-लिटिगेशन स्तर पर निस्तारण हेतु विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कोविड-19 हेतु पारित दिशा निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन व सोशल डिस्टेंसिग का पालन करते हुए किया गया। 
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ की सचिव सुश्री अनीता ने बताया कि पति एवं पत्नी के मध्य विभिन्न कारणों से उत्पन्न हुए वैवाहिक विवाद से सम्बन्धी मामलों के निस्तारण हेतु दिनांक 13 अगस्त 2022 को लोक अदालत का आयोजन किया गया है। सचिव ने सभागार में उपस्थित महिलाओं को पीसीपीएनडीटी एक्ट के बारे में जागरूक किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में महिलाओं को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, यदि महिलाओं को किसी प्रकार की कोई कानूनी समस्या है तो वह लिखित रूप से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में प्रार्थना पत्र दे सकती है और उन्हें समुचित न्याय दिलाने का प्रयास किया जायेगा। पारिवारिक विवाद से सम्बन्धित तीन प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें विपक्षी को नोटिस जारी की गयी। सचिव ने नालसा द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के बारे में भी सभागार में उपस्थित लोगों को अवगत कराया। महिलाओं से सम्बन्धित केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के बारे में बताया। 
इस मौके पर महिला पुलिसकर्मी, वन स्टाप सेन्टर की कर्मचारी व अन्य लोग उपस्थित रहे।

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