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माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह व उसकी पत्नी सहित 29 अपराधियों के विरूद्ध की गयी गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

24 घण्टे के अन्दर प्रदेश स्तर पर चिन्हित आपराधिक माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह व उसकी पत्नी सहित 29 अपराधियों के विरूद्ध की गयी गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही।

आज़मगढ़: 1. थाना जीयनपुर (धोखाधड़ी): आज दिनांक- 03.08.2022 को प्रदेश स्तर पर चिन्हित आपराधिक माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह व उसकी पत्नी वन्दना सिंह सहित 10 सदस्यों के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है, जिसमें सरगना ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह पुत्र स्व0 रुद्र प्रताप सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ डी-11 गैंग का लीडर है जो प्रदेश स्तर का आपराधिक माफिया है वर्तमान समय में जिला कारागार में निरुद्ध है के उपरान्त भी अपने आपराधिक प्रभाव/ षङयन्त्र से अपनी पत्नी बन्दना सिंह के सहयोग से पत्नी बन्दना सिंह व गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह कायम कर रहा है जो अंतर जनपदीय/जनपदीय स्तर पर सक्रिय है। अभियुक्तों द्वारा कूटरचित एंव फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया था। 
उपरोक्त अपराधिक कृत्य आर्थिक भौतिक बुनियादी लाभ पाने के लिये किया गया है। गिरोह द्वारा उक्त अपराध करके लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न/सामान्य जन जीवन अस्त व्यस्त किया गया है, इस गिरोह की सक्रियता अंतर जनपदीय/ जनपदीय स्तर पर है । गिरोह के भय व दहशत के कारण कोई भी व्यक्ति इस गिरोह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज/गवाही करने की हिम्मत नही कर पाता है । उक्त गिरोह द्वारा किया गया अपराधिक कृत्य उ0प्र0 गिरोह बन्द एंव समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 2(ख) की उपधारा (एक) से आच्छादित है,जो गिरोहबन्द एंव समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियंम-1986 की धारा 3 के अधीन दण्डनीय अपराध है। गैंग चार्ट जिलाधिकारी जनपद आजमगढ द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।
 उपरोक्त गैंग की आपराधिक गतिविधियो पर प्रभावी अँकुश लगाने हेतु गैंग लीडर 1. ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह पुत्र स्व0 रुद्र प्रताप सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ 2. बन्दना सिंह पत्नी ध्रुव सिंह उर्फ कुन्टू सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ 3. शिव प्रकाश पुत्र लालचन्द यादव निवासी सरदारपुर बाबू थाना मुबारकपुर आजमगढ 4. बालकरन यादव उर्फ साधू पुत्र अर्जुन यादव निवासी हरईस्माइलपुर थाना जीयनपुर आजमगढ 5. राजेन्द्र यादव पुत्र राम सुरत यादव निवासी शेखमौली करतारपुर थाना जीयनपुर आजमगढ 6. शिवेश कुमार सिंह पुत्र रामबली सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर आजमगढ 7. मनोज सिंह पुत्र रामपलट सिंह निवासी हरईस्माइलपुर थाना जीयनपुर आजमगढ 8. अभिषेक सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी खुटहन थाना तरवाँ जनपद आजमगढ 9. रामकरन यादव पुत्र अर्जुन यादव निवासी हरईस्माइलपुर थाना जीयनपुर आजमगढ 10. मनोज सिंह पुत्र बाल गोबिन्द सिंह निवासी सुतरही थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ के विरुद्ध मु0अ0सं0- 488/22 धारा 3(1)उ0 प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (1986) का अभियोग पंजीकृत किया गया।

2.थाना- देवगांव (गोवध): आज दिनांक- 03.08.2022 को थाना देवगांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 120/22 धारा 307 भादवि व 3/5/7 गोवध अधिनियम से सम्बन्धित  गैंग लीडर अभियुक्त हिटलर उर्फ गुलाम हुसैन पुत्र मकबूल अहमद उर्फ झूरी निवासी बैरीडीह थाना देवगांव जनपद आजमढ़ आदि 13 नफर के विरूद्ध धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी। 
  अभियुक्त हिटलर उर्फ गुलाम हुसैन उपरोक्त अपने स्वंय व अपने गिरोह के सदस्यो के साथ मिलकर संगठित तरीके से आर्थिक भौतिक व दुनियावी लाभ प्राप्त करने के लिए गोवंशीय पशुओ के मांस व वध  हेतु अवैध तस्करी सम्बन्धित अपराध करने का अभ्यस्त अपराधी है । शातिर एंव पेशेवर अपराधियो के संगठित गिरोह द्वारा किये गये जो अपराध संज्ञान मे आये है । मुकदमा उपरोक्त में गहनता से विवेचना करने पर गैंगलीडर हिटलर उर्फ गुलाम हुसैन का नाम प्रकाश मे आया । अभियुक्तों के कब्जे से  07 कुन्तल  25 किलो  गोमांश व  03 अदद लोहे का चापड़ , 03 अदद मांश व  चमड़ा छीलने वाली चाकू  ,03 अदद लकड़ी का ठेहा , 07 अदद रस्सी का पगहा , एक इलेक्ट्रानिक तराजू बरामद हुये । इस संगठित गिरोह के प्रत्येक सदस्य के द्वारा गैग के उद्देश्य की पूर्ति हेतु आपराधिक कृत्य मे सक्रिय रुप से आशय पूर्वक आपराधिक कृत किया गया है । गैग चार्ट के प्रत्येक सदस्य का अपराधिक कृत्य अंकित है । इस संगठित गिरोह के आपराधिक कृत्यो से आम जनता मे भय एक दहशत व्याप्त है । जिसके चलते आम जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराने अथवा इनके विरुद्ध गवाही देने का साहस नही करता है । इन अपराधियो का स्वतन्त्र रहना जनहित व न्यायहित के विरुद्ध है । गैगचार्ट मे दर्शित उपरोक्त आपराधिक वाद मा0 न्यायालय में विचाराधीन है । इस कारण उपरोक्तसभी अभियुक्त के विरुद्ध गैग चार्ट गठित करके गैग चार्ट विधिक रुप से अनुमोदित कराया गया है । 
उपरोक्त गैंग की आपराधिक गतिविधियो पर प्रभावी अँकुश लगाने हेतु गैंग लीडर 1. हिटलर उर्फ गुलाम हुसैन पुत्र मकबूल अहमद उर्फ झूरी निवासी बैरीडीह थाना देवगांव जनपद आजमगढ  2. कामरान पुत्र मुमताज निवासी बैरीडीह थाना देवगांव आजमगढ , 3.इस्तियाक पुत्र नौस अली निवासी बैरीडीह थाना देवगांव आजमगढ  ,  4.दिलशाद पुत्र मुख्तार  निवासी बैरीडीह थाना देवगांव आजमगढ , 5.एकलाख उर्फ पतरका पुत्र इरशाद निवासी बैरीडीह थाना देवगांव आजमगढ , 6.फहीम पुत्र शमीम उर्फ मगरू निवासी बैरीडीह थाना देवगांव आजमगढ , 7. रिजवान पुत्र मुमताज निवासी बैरीडीह थाना देवगांव आजमगढ , 8. सलमान पुत्र गुलशाद निवासी बैरीडीह थाना देवगांव आजमगढ , 9. फरहान पुत्र अफसार निवासी बैरीडीह थाना देवगांव आजमगढ , 10. शमशेऱ पुत्र शमशाद निवासी बैरीडीह थाना देवगांव आजमगढ  , 11. अपसार पुत्र गौस अली निवासी बैरीडीह थाना देवगांव आजमगढ , 12. शहाबूद्दीन उर्फ  शहाबु पुत्र मो0 इदरीश निवासी बैरीडीह थाना देवगांव आजमगढ , 13. सुफियान पुत्र मुमताज निवासी  बैरीडीह थाना देवगांव आजमगढ के विरुद्ध मु0अ0सं0- 272/22 धारा 3(1)उ0 प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (1986) का अभियोग पंजीकृत किया गया।

03. थाना कप्तानगंज (सामूहिक दुष्कर्म): आज दिनांक- 03.08.2022 को थाना कप्तानगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 81/21 धारा 376डी/504/506 भादवि , पोक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित से सम्बन्धित 04 अभियुक्त गिरोह का सरगना राजनाथ चौहान उर्फ रन्ना चौहान पुत्र निर्मल चौहान 2. आकाश यादव पुत्र जियालाल यादव, 3. अभिषेक पाठक उर्फ चंचल पाठक पुत्र राजेन्द्र पाठक साकिनान देवरिया थाना कप्तानगंज आजगमढ़, 4. पवन चौहान उर्फ विशाल पुत्र मटरू चौहान निवासी ग्राम मेहमौनी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़  के विरूद्ध धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है। अभियुक्तो द्वारा एक साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह बना रहें है जो जनपद स्तर पर सक्रिय है। गिरोह का सरगना अपने साथी से मिलकर अपराधिक कृत्य करके आर्थिक, भौतिक, दुनियाबी लाभ पाने के लिए कई अपराध कारित किये गये है।  उपरोक्त गैंग की आपराधिक गतिविधियो पर प्रभावी अँकुश लगाने हेतु गैंग लीडर सहित 04 के विरूद्ध मु0अ0सं0- 240/22 धारा 3(1)उ0 प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (1986) का अभियोग पंजीकृत किया गया।

04. थाना बरदह (हत्या): आज दिनांक- 03.08.2022 को थाना बरदह पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 150/21 धारा 302/201 भादवि , से सम्बन्धित 1. अभियुक्त गैंग लीडर चन्द्रभान पुत्र बदई ग्राम असवनिया थाना बरदह जनपद आजमगढ़, 2.सूर्यभान पुत्र बदई निवासी ग्राम असवनिया थाना बरदह जनपद आजमगढ़  के विरूद्ध धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी। 
 उपरोक्त एक संगठित गिरोह है जो स्वयं इस गिरोह का गैंग लीडर है तथा  सक्रिय सदस्य है जो गैंग बनाकर षड़यंत्र के तहत मार पीट, हत्या जैसे अन्य जघन्य अपराध कारित कर आपराधिक कृत्य , भौतिक, दुनियाबी लाभ पाने के लिए इस गिरोह द्वारा उक्त अपराध करके लोक ब्यवस्था छिन्न भिन्न कर सामान्य जन जीवन अस्त ब्यस्त किया है । इस गिरोह की सक्रियता जनपद स्तरीय है , गिरोह के भय एवं दहशत के कारण कोई भी ब्यक्ति इस गिरोह के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराने व गवाही देने की हिम्मत नही कर पाता है। इस गिरोह द्वारा दि0 17.07.2021 को वादी श्री उदयभान S/O बदई राम ग्राम असवनिया थाना बरदह आजमगढ़ की पुत्री कु0 पूजा उम्री 20 वर्ष की हत्या कर शव को तालाब में फेक दिये थे जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 150/21 धारा 302,201 भादवि पंजीकृत किया गया, इस गिरोह के गैंग लीडर व सह अभियुक्त का जनता के बीच में स्वतन्त्र रूप से विचरण करना जनहीत में नही है । उपरोक्त गैंग की आपराधिक गतिविधियो पर प्रभावी अँकुश लगाने हेतु गैंग लीडर सहित 02 के विरूद्ध मु0अ0सं0- 269/22 धारा 3(1)उ0 प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (1986) का अभियोग पंजीकृत किया गया

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