आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
थाना अहरौला क्षेत्र के ग्राम माहुल में अपमिश्रित/जहरीली शराब के सेवन से हुयी मौत से सम्बन्धित अभियुक्त रंगेश यादव द्वारा आपराधिक कृत्यों द्वारा अनुचित ढंग से धन अर्जित करके क्रय की गयी कुल सम्पत्ति मुल्यांकन सर्किल कीमत 67,14,800/- रुपये (वर्तमान मार्केट वैल्यू- 02 करोड़ 68 लाख 59 हजार रूपये/-), का अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत कुर्क
आज़मगढ़: थाना अहरौला पर पंजीकृत मु0अ0सं- 97/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त रंगेश यादव पुत्र बजरंगी यादव, निवासी परतहिया, खुटहन, जनपद जौनपुर द्वारा अपने नाम आपराधिक कृत्यों द्वारा अनुचित ढंग से धन अर्जित करके क्रय की गयी है। अपराध जगत में सक्रिय रहते हुए अपने गैंग के सदस्यों के साथ अपमिश्रित अंग्रेजी व देशी जहरीली शराब बेचकर जघन्य अपराध किया जाता है। इसके द्वारा नकली बारकोड/लेबल/रैपर लगाकर अपमिश्रित/जहरीली शराब का विक्रय कर आम जनता के लिए जीवन भय उत्पन्न किया जाता है।
अभियुक्त रंगेश उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक- 25.07.2022 को NSA (रा0सु0का0) के तहत कार्यवाही की गयी है तथा थाना अहरौला व फूलपुर में कुल 05 मुकदमें पंजीकृत है। 1. मु0अ0सं0- 39/22 धारा 272/273/34/420/467/468/471 भादवि व 60ए आबकारी अधिनियम, 2. मु0अ0सं0- 40/22 धारा 272,273 भादवि व 60ए आबकारी अधिनियम थाना अहरौला, आजमगढ़, 3. मु0अ0सं0- 60/22 धारा 272/273/302/34 भादवि व 60ए आबकारी अधिनियम, 04. मु0अ0सं0- 24/2016 धारा 247/239/151/186/283/342/353 भादवि व 60ए आबकारी अधिनियम थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ में अभियोग पंजीकृत है।
अभियुक्त द्वारा अर्जित धनराशि से सृजित सम्पत्तिया-
1. अपने स्वयं के नाम दिनांक- 16.04.2018 को क्रय की गयी सम्पत्ति ग्राम मुस्तफाबाद, परगना माहुल, तहसील फूलपुर, जनपद आजमगढ़ की गाटा सं0- 435 ख में रकबा 0.021 हे0 भूमि, जिसकी कीमत लगभग रूपये 01,34,400/- मात्र है।
2. अपने स्वयं व इन्द्रसेन यादव के नाम दिनांक- 12.06.2006 को क्रय की गयी सम्पत्ति ग्राम अम्बारी, परगना माहुल, तहसील फूलपुर, जनपद आजमगढ़ की गाटा सं0- 1263 में रकबा 0.214 हे0 भूमि, जिसकी कीमत लगभग रूपये 06,84,800/- मात्र है।
3. अपने स्वयं के नाम दिनांक- 19.12.2007 को क्रय की गयी सम्पत्ति ग्राम पूराधन्नी, परगना माहुल, तहसील फूलपुर, जनपद आजमगढ़ की गाटा सं0- 275 में रकबा 1.734 हे0 भूमि, जिसकी कीमत लगभग रूपये 58,95,600/- मात्र है।
उपरोक्त तीनों सम्पत्तियों की कुल मुल्यांकन सर्किल कीमत 67,14,800/- रुपये (वर्तमान मार्केट वैल्यू- 02 करोड़ 68 लाख 59 हजार रूपये/-) अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत दिनांक 29.07.2022 को जिलाधिकारी आजमगढ़ श्री विशाल भारद्वाज के द्वारा कुर्की का आदेश प्राप्त कर, आज दिनांक- 03.08.2022 को तहसीलदार फूलपुर, आजमगढ़ एवं प्रभारी निरीक्षक रूद्र भान पाण्डेय थाना अतरौलिया, आजमगढ़ द्वारा उक्त सम्पत्ति को अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत कुर्क किया गया।