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सरायमीर: दोष सिद्ध पाते हुए अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि एवं 05 हजार रूपये का अर्थदण्ड।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

थाना-सरायमीर

आजमगढ़: आज दिनांक-11.01.2023 को अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) आजमगढ़ द्वारा थाना सरायमीर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 146/1998 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त ललई यादव पुत्र महादेव यादव, निवासी कोलुआ, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ उम्र 80 वर्ष को दोष सिद्ध पाते हुए अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि एवं 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त द्वारा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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