आज़मगढ़।
रिपोर्ट: वीर सिंह
थाना- सिधारी
अभियुक्त अंगद यादव पुत्र रामबदन यादव, निवासी मूसेपुर, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ द्वारा अपराध जगत से अर्जित कुल सम्पति (बनाये गये अवैध मकान व 01 मोटर साइकिल) जिसका वर्तमान मार्किट मूल्य लगभग 40 लाख रुपये का अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत कुर्क
आज़मगढ़: अभियुक्त अंगद यादव पुत्र रामबदन यादव उपरोक्त के विरूद्ध थाना सिधारी पर मु0अ0सं0- 78/2016 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत है। अभियुक्त अंगद यादव वर्ष 2000 से 2015 तक 03 आपराधिक मुकदमें पंजीकृत है। अभियुक्त भौतिक दुनियाबी लाभ अर्जित करने के लिये हत्या, हत्या के प्रयास, आपराधिक षडयंत्र जैसे गम्भीर अपराध कारित करता रहता है जिसमें आमजन में भय व आतंक व्याप्त है।
अभियुक्त द्वारा अपराध कारित करके अर्जित धनराशि से सृजित सम्पत्तिया-
1. अभियुक्त के पत्नी श्रीमति विमला द्वारा पुस्तैनी जमीन स्थित मूसेपुर, तहसील सदर गाटा संख्या-217 व 218 पर 255 वर्ग मीटर भूमि पर मकान का निर्माण कराया गया है, जिसका मुल्याकन लोक निर्माण द्वारा रू0 33,43,926/- किया गया है।
2. अभियुक्त द्वारा स्वयं के नाम से मोटर साइकिल वाहन हीरों होण्डा स्प्लेण्डर (यूपी-50 एस 7377) निर्धारित मुल्यांकन रू0 12,400/- क्रय किया गया है।
उपरोक्त सम्पत्ति की कुल सर्केल रेट कीमत- 33,56,326/-रू एवं वर्तमान मार्केट मूल्य लगभग 40 लाख रुपये अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत दिनांक 31.12.2022 को जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ विशाल भारद्वाज के द्वारा कुर्की का आदेश प्राप्त कर आज दिनांक- 06.01.2023 को थाना प्रभारी सिधारी नन्द कुमार तिवारी द्वारा नायब तहसीलदार सदर नीरज कुमार तिवारी की उपस्थित में उक्त सम्पति को अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत कुर्क किया गया।