पूर्णता भारतीय हुई भारतीय न्याय संहिता 2023!


लेख।

पूर्णता भारतीय हुई भारतीय न्याय संहिता 2023!

लेख: दुनिया के महान दार्शनिकों में से एक अरस्तू ने कहा था "मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है एक ऐसा व्यक्ति जो स्वाभाविक रूप से असामाजिक है और आकस्मिक रूप से या तो हमारे ध्यान में नहीं है या मानव से अधिक है समाज कुछ ऐसा है जो व्यक्ति से पहले होता है" कितनी मूल्यवान बात है यह कि व्यक्ति से पहले समझ आता है और समाज में रहने के अपने यम और नियम होते हैं इन्हीं समाजो के बड़े घेरे को हम एक जिला या प्रदेश या एक राष्ट्र की संज्ञा देते हैं।
 ठीक वैसे ही भारत भी अपने 5000 साल पुरानी सभ्यताओं के सामाजिक रूप से फलता फूलता लोकतांत्रिक राष्ट्र है। हमें दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे बड़े लिखित संविधान का दर्जा प्राप्त है कितनी स्पष्ट बात है कि हमारी रगों में लोकतांत्रिक मूल्यों का क्या महत्व है, अनादि काल से भारत में मनुष्य सामाजिक रूप से पनपा ही नहीं अपितु एक सतत प्रक्रिया और सामाजिक नियमों के ढांचे में रहकर शासन भी किया। भारत अपने गौरवशाली इतिहास और इतिहास के परिपेक्ष में लिखी जाने वाली बातो का जीता जागता उदाहरण है, खासकर तब जब बात संविधान, उसके महत्व और मूल्यों की हो रही हो या यहां रह रहे व्यक्तियों की विशेषता और शासन प्रणाली की नियमावली हो। जिसने भी इस आर्यावर्त की धरती पर शासन किया उसके अपने एक नियम थे, एक दंड विधान था आम जनमानस को न्याय और उसकी ईमानदारी का परिश्रम फल देने का। ठीक ऐसा ही अंग्रेजों ने भी किया उनकी भी एक नियमावली बनी खास तौर पर 1857 की आजादी की क्रांति के बाद जिसको नाम दिया गया "भारतीय दंड संहिता अधिनियम 1860" यह कुछ और नहीं बल्कि अंग्रेजों के शासन करने का तरीका अब संवैधानिक होने जा रहा था गुरु ने इस अधिनियम को भारत में लागू करके यहां की जनता और समाज का शोषण किया और वह दिनों दिन बढ़ता ही गया, भारतीय न्याय संगीता 2023 जो भारतीय दंड संहिता 1860 आईपीसी को निरस्त करके लागू की गई है वह अंततः और पूर्णतया से भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक मूल्यों के गौरवशाली इतिहास का एक रूपक है। आप अंग्रेजों की मानसिक विचारों को देखिए उन्होंने नियमावली को "भारतीय दंड संहिता १८६०" नाम दिया था, यानी की उनकी विचारधारा भारतीयों को दंड देने की थी न कि न्याय। वहीं भारतीय न्याय संहिता 2023 में आपको न्याय की झलक दिखेगी। भारतीय न्याय संहिता 2023 का उद्देश्य है अपराधों से संबंधित प्रावधानों को समेकित एवं संशोधित करना और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए संशोधन करना विधेयक में पहले ही 511 धाराओं की जगह 358 धाराएं होगी। 1860 आईपीसी भारत का आपराधिक कानून जिसमें कुछ विशिष्ट धाराएं थी और अपराधों को परिभाषित करती थी और उनके लिए एक विशेष सजा का प्रावधान था क्योंकि यह अंग्रेजों द्वारा 1862 में सभी ब्रिटिश प्रेसीडेंसी में लागू किया गया जो रियासतों और उस समय की अदालत में और कानूनी प्रणालियों पर कुछ विशेष दर्जे से काम कर रहा था जिसका प्रमुख उद्देश्य था भारतीयों पर शासन और फूट डालो राज करो। वहीं भारतीय न्याय संगीता 2023 समान रूप से सभी जाति, धर्म और संप्रदाय के लिए बराबर है। 1834 में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र शक्ति और नियमों के साथ-साथ पुलिस प्रतिष्ठानों और भारत में लागू कानून की जांच करने के लिए लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में पहले भारतीय कानून आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने सरकार को विभिन्न अधिनियमों का सुझाव दिया। आयोग द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिश में से एक भारतीय दंड संहिता थी जिसे 1860 में लागू किया गया था और समय-समय पर इसके किए गए कुछ संशोधनों के साथ उच्च न्यायालय कि संहिता थी जो अभी भी देश में जारी है यह एक ऐसा कानून है जो नागरिक कानून में अधिकार और जिम्मेदारियां और आपराधिक कानून में अपराध और सजा को परिभाषित करता है इसके अंतर्गत आने वाले अपराधों की श्रेणियों में निम्नलिखित को प्रभावित करने वाले शामिल हैं मानव शरीर पर हमला और हत्या जैसे अपराध, संपत्ति के खिलाफ अपराध जैसे जबरन वसूली और चोरी, सार्वजनिक व्यवस्था जैसे गैर कानूनी सभा और दंगा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा शालीनता नैतिकता और धर्म मानहानि राज्य के विरुद्ध अपराध और अन्य इससे साफ झलकता है कि भारतीयों को अपने न्याय का अधिकार नहीं था अपितु वह अंग्रेजों के खिलाफ धरना प्रदर्शन और एक जड़ता भी नहीं दिखा सकते थे। वहीं भारतीय न्याय संहिता में नागरिक केंद्रित कानूनी संरचना बनाने और नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के उद्देश्य से विभिन्न पहलुओं को जोड़ा गया जैसे की सर्वप्रथम "न्याय" देना। अपराधों और दंड से संबंधित प्रावधानों को व्यवस्थित करना, छोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में पहली बार सामुदायिक सेवा प्रदान करना, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध हत्या और राज्य के खिलाफ अपराधों को प्राथमिकता देना। कुछ अपराधों को लिंग निरपेक्ष बना देना, संगठित अपराधों और आतंकवादी गतिविधियों की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आतंकवाद के कृतियों और संगठित अपराध के लिए नए निवारक दंड को जोड़ना। सशस्त्र विद्रोह विध्वंशक गतिविधियों अलगाववादी गतिविधियों या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृतियों पर एक नया अपराध जोड़ना। ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से प्रस्तावित संहिता खंड को जोड़ना। सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारत के बाहर किसी व्यक्ति द्वारा उकसाने को धारा 48 के तहत अपराध बनाया गया है ताकि विदेश में स्थित व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सके। साथ ही साथ यौन शोषण या पॉर्नोग्राफी अपराध सहित अपराध करने के लिए किसी बच्चे को काम पर रखना नियोजित करना संलग्न करना या उपयोग करना जैसे कि उस व्यक्ति ने स्वयं अपराध किया हो। हत्या से संबंधित खंड 103(2) में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है जब पांच या अधिक व्यक्तियों का एक समूह मिलकर नस्ल जाति या समुदाय लिंग जन्म स्थान भाषा के आधार पर हत्या करता है तो यह व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य आधार पर ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माने के लिए भी उत्तरदाई होगा। क्योंकि अब हिट एंड रन के मामले भी बढ़ रहे हैं इसलिए धारा 106(2) के तहत एक नया प्रावधान भी जोड़ा गया है देश के खिलाफ संगठित अपराध और विध्वंशक गतिविधियों की घटनाओं में वृद्धि को रोकने के लिए नए कानून को खंड 111 में जोड़ा गया है जो संगठित अपराध के विभिन्न अपराधों के लिए दंड निर्धारित करता है। भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को बचाने के लिए धारा में निर्दिष्ट क्रियाकलाप प्रदीप किए गए हैं जिनको विधि पूर्ण साधनों द्वारा परिवर्तित करने की दृष्टि से सरकार के उपाय या प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अनुमोदन प्रकट करने वाली टिक टिप्पणियां धारा के अधीन अपराध का गठन नहीं करती हैं। भारतीय न्याय संहिता का अपना एक विशेष उन्मूलन और महत्वपूर्ण है खास तौर पर इसमें जो बलात्कार और जघन्य अपराधों को विशेष सूची में रखा गया है और वह हत्या या जबरन हत्या से पहले है। जिसमें जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उसे महिला के जीवन अंग या स्वास्थ्य की (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति या खतरे का कार्य करने के लिए संभावना व्यक्त करती है उसे धारा 86 में कूरता की परिभाषा में रखा गया है। संगठित अपराधों, आतंकवादी कृतियों, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कार्य करना और हत्या के लिए दंड विधान है। महिला के प्रति क्रूरता और उसके प्रति अभद्र भाषा प्रवंचना। पूर्ण सदनों में नियोजन या प्रोन्नति या पहचान छिपाकर विवाह करने के लिए उत्प्रेरण या उनका मिथ्या वचन सम्मिलित है। भारतीय न्याय संहिता पूर्णत भारतीय सामाजिक रीति-रिवाज और न्याय संहिता को परिलक्षित करती है हम सब भारतीयों को इसे पूर्णत भारतीय रूप में स्वीकार करना चाहिए।

लेखक: आलोक प्रताप सिंह
विचारक एवं विश्लेषक


लेख

भारतीय लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ एवं युवा तुर्क समाजवादी प्रधानमंत्री थे आदरणीय चंद्रशेखर सिंह।

लेख: आज बात करते हैं भारत के आठवें प्रधानमंत्री एवं युवा तुर्क समाजवादी नेता चंद्रशेखर सिंह की भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले कोई भी सरकारी पद लेने से इंकार कर दिया था। भारत के पहले समाजवादी प्रधानमंत्री जिनको की पार्टी राजनीति से ऊपर हटकर सर्वदलीय नेताओं की स्वीकार्यता थी विलक्षण प्रतिभा के धनी माननीय चंद्रशेखर जी इसलिए भी प्रसिद्ध थे कि राजनीति उनके रोम रोम में बसी थी कारण था लोक सेवा और आम जनमानस की आवाज को लोकतंत्र के संसद में बेबाकी से रखना एक संदर्भ याद आता है जब उन्होंने इंदिरा गांधी के सामने भी बेबाकी से यहां तक कह दिया था कि अगर कांग्रेसमें जिस दिन समाजवाद खत्म हो जाएगा उस दिन में कांग्रेस को तोड़ दूंगा शायद यही कारण रहा कि बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ भी दिया था। 
शेखर जी का जन्म 1 जुलाई 1927 को उत्तर प्रदेश के इब्राहिमपट्टी में एक राजपूत किसान परिवार में हुआ था उनकी प्रारंभिक शिक्षा वही एक प्राइमरी स्कूल में तथा सतीश चंद्र पीजी कॉलेज से कला स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद 1950 में राजनीतिक विज्ञान में मास्टर डिग्री प्राप्त करते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लिया प्रधानमंत्री जी छात्र जीवन से राजनीत क्षेत्र में आकर्षित हो गए थे छात्र जीवन में राजनीति की शुरुआत उन्होंने डॉ राम मनोहर लोहिया के साथ एवं उनके आदर्शों पर चलकर की शायद इसीलिए उन्हें क्रांतिकारी एवं तेजतर्रार आदर्शवादी के रूप में जाना जाता है समाजवाद उनकी मौलिक विचारधारा में सबसे ऊपर थी वह कई बार समाजवादी आंदोलन में शामिल भी हुए जिनमें जिला प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बलिया के सचिव भी चुने गए और उसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश में पार्टी के महासचिव का पद भी मिला। अपने समाजवादी छवि के चलते उन्हें उत्तर प्रदेश से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा के लिए चुना गया और एक सांसद के रूप में उन्होंने पहला कार्यभार शुरू किया वह वर्ष था 1962, 1965 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने का मन बनाया और 1967 में कांग्रेस संसदीय दल के महासचिव बने जिसके बाद 1968 के राज्यसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा के सदस्य फिर से चुन लिए गए। यंग इंडियन की स्थापना और संपादन किया 1969 में जिसे दिल्ली से प्रकाशित सप्ताहिक पत्रिका के रूप में भारतीय लेखन में विशेष स्थान प्राप्त हुआ जन शेखर जी इस के संपादकीय सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष थे जिसको 1975 की इमरजेंसी में आपातकालीन दौरान बंद कर दिया गया था फरवरी 1989 में इसका नियमित प्रकाशन फिर से शुरू कर दिया गया। पहली बार 1977 में बलिया से लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद राज्यसभा से इस्तीफा देकर उन्होंने यह बतलाया कि आम जनमानस की क्रांति भी उनके वक्तव्य से हो सकती हैं। 1977 से 2004 तक सभी लोकसभा चुनाव वह बड़ी आसानी से जीते रहे और सर्वदलीय नेता के रूप में अपनी छवि को और मजबूत एवं प्रगाढ़ करते रहे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान पटियाला जेल में भेज दिया गया था जेल से ही उन्होंने अपनी एक डायरी प्रकाशित करवाई जिसका नाम था "मेरी जेल डायरी" इसके बाद ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और जनता पार्टी में शामिल होकर जनता पार्टी के अध्यक्ष चुने गए जिसने 1977 के भारतीय आम चुनाव के बाद मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनायी। 1984 के भारतीय आम चुनाव में जनता पार्टी के बिगड़ते रसूख को देखते हुए उन्होंने जनता दल समाजवादी गुट का गठन कर लिया और उसी से आगे बढ़ते रहें जनता के साथ सीधे संपर्क को नवीनीकृत करने के लिए उन्होंने 6 जनवरी 1983 से 25 जून 1983 तक लगभग 4260 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए कन्याकुमारी से नई दिल्ली में राजघाट महात्मा गांधी की समाधि तक पदयात्रा की। उन्होंने कुछ सांसदों और विपक्ष के कद्दावर नेता राजीव गांधी के समर्थन से विश्वास प्रस्ताव जीता और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली कहा जाता है कि भारतीय राजनीति का कुशल रणनीतिकार और समाजवादी नेता पहली बार भारत के सर्वोच्च पद पर मंचासीन हुआ है जिसकी विचारधारा मे केवल समाजवाद ही पूर्ण रूप से प्रचलित था। 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक भारत के आठवें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। भारतीय राजनीति के साथ-साथ खेलकूद एवं कला संबंधी विषयों से भी उनका विशेष लगाव रहा इन्हीं सब को देखते हुए उन्होंने कई स्कूलों एवं कालेजों की स्थापना की जिसमें सभी वर्गों लोगों को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। एक सांसद के रूप में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का वक्तव्य पक्ष और विपक्ष दोनों बेहद ध्यान से सुनते थे उनका भाषण इसलिए भी प्रचलित था कि यह राजनीति के लिए नहीं बल्कि देश की उन्नति और विकास के लिए होता था। शेखर जी का विशेष गुड़िया था कि वह आत्मा की आवाज पर प्रशंसा और आलोचना करते थे तब वह यह नहीं देखते थे कि ऐसा करने से उन्हें क्या लाभ और हानि हो सकती है शायद इसीलिए उन्हें सर्वदलीय नेताओं की स्वीकृति बड़ी आसानी से प्राप्त थी। इनका विवाह दूजा देवी के साथ हुआ था जिनके 2 पुत्र पंकज और नीरज हैं वे अपने समाज, देश से निस्वार्थ भाव की सेवा से जुड़े हुए थे अध्ययन में विशेष रूचि होने के नाते अच्छे वक्ता के साथ-साथ अच्छे श्रोताओं में भी उनकी गिनती समान रूप से विशेष लोगों में थी। उनका मानना था की "युवा को शक्ति मानने वाला ही, देश को एक स्वस्थ प्रगति की तरफ बढ़ाता है क्योंकि उसमें स्वहित के बजाय राष्ट्रीय कल्याण का भाव होता है" उन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों के साथ मिलकर उनके लिए बहुत से कार्य किए दलितों एवं पिछड़ों को सामान्य जीवन दिलाने की लड़ाई सारा जीवन लड़ते रहे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में "जिंजर ग्रुप" की शुरुआत भी की थी जिसके सदस्य अविभाजित कांग्रेस पार्टी के समय में खुद फिरोज गांधी और सत्येंद्र नारायण भी थे इमरजेंसी लागू होने के बाद चंद शेखर को मीसा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था जिसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया। उन्होंने अपने राजनैतिक जीवन में हमेशा पैसों की राजनीति को दरकिनार करके सामाजिक बदलाव और लोकतांत्रिक मूल्यों की राजनीति पर जोर दिया। सबसे पहले उन्होंने संसद के पटल पर यह विचार रखा था कि भारत की 70% जनता गांव में निवास करती है यदि गांव का विकास हो जाए तो भारत का अपने आप ही विकास हो जाएगा विकास क्रम में सबसे पहले बाल शिक्षा पर विशेष जोर देते थे। क्योंकि उनका मानना था कि आज का बालक कल का नेता और देश का भविष्य है अतः बच्चों के साथ मान्यता का एवं सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए निर्दयता का नहीं। उन्होंने "डायनामिक्स ऑफ चेंज" नामक चंद्रशेखर  जी का एक संग्रह भी प्रकाशित करवाया था जिसमें उन्होंने देश की विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं और "यंग इंडिया" में जो कुछ लिखा था उसे संग्रहित किया था चंद शेखर जी भाषा के विद्वान भी कहे जाते थे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर इनकी प्रभावी पकड़ थी। लेखन के मामले में उनकी तुलना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से की जाती है, भारतीय राजनीति में उन्हें अपने यात्राओं और सामाजिक परिवर्तन का प्रणेता भी और कार्यकर्ताओं को शिक्षा कार्यक्रमों तथा पिछड़ों के उत्थान हेतु जागरूक जननायक भी माना जाता है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण समर्पण भाव से करते थे यदि वह किसी विषय विशेष पर लिखते थे तो उसकी तैयारी पहले से करते थे वह विषय का बारीकी से अध्ययन करते थे और लिखते समय आदि से अंत तक अपनी पकड़ बनाए रखते थे। 8 जुलाई 2007 को नई दिल्ली के अस्पताल में उनका निधन हो गया जिसके बाद समाजवाद एवं डॉ राम मनोहर लोहिया द्वारा स्थापित किया गया समाजवाद का नारा बुलंद करने वाला उनका परम शिष्य शून्य में विलीन हो गया, मृत्यु के पश्चात भारतीय राजनीति में संसद के पटल पर चंद्रशेखर जैसा नेता शायद ही कभी हो पाए, भारतीय लोकतंत्र के स्तंभ को मजबूती से धारण करने वाले प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जैसे लोग अपने विचार और मूल्यों से लोकतंत्र की अस्मिता को बचाए रखा। उस विराने शून्य को भर पाना तो शायद संभव नहीं पर उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर शायद ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी नेता को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएं।

लेखक: आलोक प्रताप सिंह
विचारक एवं विश्लेषक।
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