थाना पवई पुलिस ने गोवध अधिनियम में वांछित दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

प्रतिबंधित पशु अवशेष फेंकने के मामले में कार्रवाई, दोनों पर पहले से हैं गंभीर आपराधिक मुकदमे

आजमगढ़। पवई थाना क्षेत्र के चकधुधरी पुलिया के नीचे प्रतिबंधित पशु के अवशेष और मुंडी फेंकने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मामला 27 अप्रैल 2025 का है, जब थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार मिश्रा की तहरीर पर थाना पवई में मु.अ.सं. 127/2025 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था।

जांच में जुटी पुलिस टीम ने साक्ष्यों के आधार पर दो अभियुक्तों की पहचान की:

1. लड्डन उर्फ सकलैन पुत्र सोहराब उर्फ मुनाऊ, निवासी सरईया थाना फूलपुर, हालपता गोधना थाना पवई

2. आमिर पुत्र इस्तियाक, निवासी कसाई टोला, थाना सरायमीर, आजमगढ़।

पुलिस उपनिरीक्षक कृष्ण कुमार मिश्रा एवं सुर्लभ पाण्डेय की टीम ने 1 मई की रात्रि करीब 12:37 बजे दोनों आरोपियों को बागबहार नहर पुलिया के पास से एक लकड़ी के ठीहे और चाकू के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने विधिवत हिरासत में लेते हुए चालान माननीय न्यायालय को प्रस्तुत कर दिया है।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है:
लड्डन उर्फ सकलैन पर गोवध अधिनियम, गैंगेस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट सहित कुल 3 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं।
आमिर के खिलाफ भी गोवध अधिनियम, गैंगेस्टर एक्ट और पशु क्रूरता अधिनियम सहित कुल 4 मुकदमे दर्ज हैं।

थाना पवई की इस कार्रवाई को पुलिस अधीक्षक द्वारा भी सराहा गया है। इससे क्षेत्र में गोवध जैसे अपराधों पर लगाम लगाने की उम्मीद जताई जा रही है।

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