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नाबालिग दुष्कर्म मामले में दोषसिद्धि, आरोपी को 7 वर्ष का कठोर कारावास


आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

आजमगढ़, 18 दिसंबर। जनपद में ऑपरेशन कनविक्शन/मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी रंग लाई है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक मामले में विशेष पाक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास और 12 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
यह मामला थाना बरदह क्षेत्र का है। वादी रामचंद्र पुत्र गामा राम, निवासी असवनिया थाना बरदह, ने 30 अगस्त 2016 को तहरीर दी थी। आरोप था कि 2 जून 2016 को गांव के ही नन्हे पुत्र लालता राम ने उनकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया।

पुलिस ने मामले में मु0अ0सं0-240/2016 के तहत धारा 363, 366, 376 भादवि एवं 3/4 पाक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे के दौरान कुल छह गवाहों का परीक्षण किया गया।

सुनवाई पूरी होने के बाद 18 दिसंबर 2025 को विशेष पाक्सो कोर्ट, आजमगढ़ ने आरोपी नन्हे पुत्र लालता राम, निवासी असवनिया थाना बरदह को दोषसिद्ध पाया और उसे सात वर्ष के कठोर कारावास तथा 12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

पुलिस अधिकारियों ने इसे ऑपरेशन कनविक्शन/मिशन शक्ति के तहत महिला एवं बाल सुरक्षा के प्रति सख्त कार्रवाई का महत्वपूर्ण परिणाम बताया है।

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