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पत्नी की हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद


आज़मगढ़।

रिपोर्ट: वीर सिंह

मेहनाजपुर के 13 साल पुराने मामले में अदालत का फैसला, 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया

आजमगढ़। मेहनाजपुर थाना क्षेत्र में विवाहिता की हत्या के करीब 13 साल पुराने मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद आया।

पुलिस के अनुसार, 8 मार्च 2013 को गाजीपुर जिले के शादियाबाद थाना क्षेत्र के हंसराजपुर निवासी विंध्याचल सिंह ने मेहनाजपुर थाने में तहरीर दी थी। तहरीर में आरोप लगाया गया था कि उनकी पुत्री अर्चना सिंह की शादी मेहनाजपुर क्षेत्र के इस्माइलपुर निवासी अवनीश सिंह से हुई थी। घरेलू विवाद के चलते अर्चना के साथ मारपीट की गई, जिससे उसकी मौत हो गई।

मामले में मेहनाजपुर थाने पर मु0अ0सं0 122/2013 के तहत धारा 302 और 34 भादवि में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 15 गवाहों को परीक्षित कराया गया। पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 24 सितंबर 2026 को एएसजे/एंटी करप्शन (SPL) कोर्ट नंबर-1, आजमगढ़ ने मामले में अवनीश सिंह पुत्र स्वर्गीय परसन सिंह, निवासी इस्माइलपुर, थाना मेहनाजपुर को दोषसिद्ध करार दिया।

अदालत ने अवनीश सिंह को सश्रम आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।


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