आज़मगढ़।
सरायमीर ।
जनपद आजमगढ़ कस्बा सरायमीर मोहल्ला पठान टोला निवासी अबू सलेम को मुम्बई सिलसिले वार बमब्लास्ट में 24 वर्ष के बाद मुंबई कोर्ट ने दोषी करार दिया ।
जानकारी के अनुसार 06 दिसम्बर सन् 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मुंबई में दंगा शुरू हो गया इसी दौरान जनवरी सन् 1993 में महाराष्ट्र के शहर में सिलसिलेवार बम ब्लास्ट हुआ था फिल्म स्टार संजय दत्त , अबू सलेम समेत सैकड़ों लोगों को आरोपी बनाया गया था। जिसमें अबू सलेम व उसके छः साथी को छोड़कर बाकी के सम्बन्ध में मुम्बई कोर्ट ने दस साल पूर्व में ही फैसला दे चुकी है जिसमें संजय दत्त व कुछ को बरी कर दिया था । उसी सिलसिला में अबू सलेम को सन् 2005 में भारत के द्वारा पुर्तगाल से देश में लाने के बाद अबू सलेम समेत छः के विरुद्ध मुम्बई कोर्ट में मुकदमा चल रहा था।जिसमें मुम्बई कोर्ट ने अबू सलेम समेत चार को दोषी एवं दो निर्दोष साबित किया। इस सम्बंध में अबू सलेम के बड़े भाई अबू हाकिम के पुत्र मोहम्मद आरिफ मोहल्ला पाठन टोला के सभासद वसीम अहमद उर्फ पप्पू पेजर व मोहल्ला के नेहाल अंसारी ने बताया कि अबू सलेम के ऊपर आजमगढ़ व उत्तर प्रदेश के किसी भी थाने में किसी भी प्रकार का अपराधी मुकदमा दर्ज नही है वह एक सज्जन व्यक्ति हैं हम लोग उसको निर्दोष मानते हैं उस पर भी कोर्ट का जो फैसला है हम क्या हर को मानना है । मोहम्मद आरिफ ने कहा कि इस मुकदमें में संजय दत्त व कई लोग बरी कर दिये गये हैं तो मेरे चाचा भी निर्दोष हैं सोमवार को सजा सिद्ध होने के बाद उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी।
रिपोर्ट- मोहम्मद यासिर
ब्यूरो आज़मगढ़
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