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लोक निर्माण विभाग ने दो सप्ताह के अंदर अतिक्रमण हटाने का दिया आदेश।

आज़मगढ़।

सगड़ी।


जीयनपुर में सड़क की जमीन से खाली होगे मकान।

लोक निर्माण विभाग ने मकान मालिकों को जारी किया है नोटिस।

सगड़ी स्थानीय तहसील क्षेत्र के जीयनपुर बाजार में लोक निर्माण विभाग द्वारा 22 जुलाई को सड़क के किनारे अवैध रूप से अतिक्रमण किए लगभग सौ से अधिक मकान मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी कर 27 जुलाई तक अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया था । लोक निर्माण विभाग द्वारा मिली नोटिस के बाद जीयनपुर बाजार में हड़कंप मच गया है । नोटिस को संज्ञान में लेते हुए सगड़ी के विधायक वंदना सिंह ने अपने जीयनपुर  मकान का अगला हिस्सा को तोड़कर हटा दिया । वही कुछ लोग लोगों ने अतिक्रमण न हटाने को लेकर तहसील से लेकर जिला मुख्यालय तक अधिकारियों से गुहार लगाई थी । गुहार लगाने का नतीजा यह हुआ कि लोक निर्माण विभाग ने 10 अगस्त तक स्वयं अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया और कहा कि जो लोग 10 अगस्त तक अतीक्रमण नहीं  हटाया तो विभाग स्वयं अतिक्रमण हटा करके हरजाना वसूल करेगा । बता दें कि लोक निर्माण विभाग ने कुल सौ से अधिक मकान मालिकों को नोटिस जारी की है ।नोटिस में कहा गया है कि मकान मालिक अतिक्रमण को हटा लें अन्यथा  लोक निर्माण विभाग द्वारा खाली कराए जाने पर  बेदखली अधिनियम 22 सन 1972 की धारा 4 व 7 के अंतर्गत आवश्यक कारवाई कर दी जाएगी । तथा खर्चे की अदायगी व मकान मालिक करेंगे  नोटिस मिलने के बाद मकान मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है ।

::जीयनपुर बाजार की दोनों पटरियों पर लगभग सौ से अधिक लोगों ने आक्रमण कर रखा है । सड़क का चौड़ीकरण होने वाला है । अतिक्रमण किए  लोगों के खिलाफ नोटिस जारी कर दी गई है पहले 27 जुलाई तक अतिक्रमण हटाने का आदेश था जिसको बढ़ाकर 10 अगस्त तक कर दिया गया है अतिक्रमण न हटाए जाने पर विभाग स्वयं कार्रवाई करेगा ।
अधिशासी अभियंता पीएन यादव।

उपजिलाधिकारी सगड़ी रवि रंजन ने बताया 10 अगस्त तक समय दिया गया है इसके बाद कार्यवाही की जाएगी।

रिपोर्ट- मनोज चतुर्वेदी
जोन रिपोर्टर-आज़मगढ़

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                         समाचार इंडिया लाइव
                             ब्यूरो आज़मगढ़

            

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