आज़मगढ़।
सगड़ी।
आरटीई एक्ट 2009 के तहत होगी कार्यवाही।
एक सप्ताह में बिना मान्यता के संचालित हो रहे स्कुलो को बंद करने की दी गयी नोटिस।
सगड़ी तहसील क्षेत्र के खंड शिक्षा अधिकारी अजमतगढ़ ने बुद्धवार को विकास खण्ड अन्तर्गत बिना मान्यता के संचालित हो रहे 75 स्कुलो को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के अंदर बन्द करने को कहा गया यदि एक सप्ताह में स्कूल बंद नही किये गए तो आरटीई एक्ट 2009 के तहत दंडनात्मक कार्यवाही की जायेगी और यह भी निर्देश दिया गया है कि बिना मान्यता के संचालित विद्यालयों के छात्रों का नामांकन पास के परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में किया जाय।नोटिस जारी होने के बाद से गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधकों में हड़कम्प मंचा हुआ है।
अजमतगढ़ शिक्षा क्षेत्र के 20 न्याय पंचायतो के कुल 75 गैर मान्यता प्राप्त स्कुलो को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के अंदर बन्द करने के निर्देश नोटिस में दिए गए है। वहीं शिक्षा का अधिकार कानून वर्ष 2009 में लागू किया गया था जिसके तहत गैर मान्यता के संचालित हो रहे स्कुलो पर दंड के प्रावधान निर्धारित किये गए थे जो प्रतिदिन 10000 दस हजार रुपये के हिसाब से इन स्कुलो से वसूले जायेगे।पर आठ वर्ष बीतने के बाद विभाग को शिक्षा का अधिकार कानून की याद आयी।मामला चाहे जो हो पर कार्यवाही की विभाग को याद तो आयी।नोटिस जारी होने के बाद गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों में हड़कम्प मंचा हूआ है जिसकी मुख्य वजह रही कि इस दौरान प्रत्येक क्षेत्र में कुकुरमुत्ते की तरह गली गली,चट्टी चौराहो पर एक एक कमरो में बिना मान्यता के स्कूल खोल दिये गए और छात्रों को सुबिधा के नाम पर कुछ भी नही रहा।वही नोटिस जारी करने के बारे में खंड शिक्षाधिकारी अजमतगढ़ संजय कुमार ने कहा कि यह पहली नोटिस जारी की गई है यदि बिना मान्यता के स्कूल नोटिस के बाद बन्द नही हुए तो रिमाइंडर नोटिस देकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जायेगा और शिक्षा का अधिकार कानून के तहत कार्यवाही की जायेगी। और छात्रों का नामांकन नजदीक के मान्यता प्राप्त एव परिषदीय स्कूलों में कराया जाएगा।
रिपोर्ट- मनोज चतुर्वेदी
जोन रिपोर्टर-आज़मगढ़
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समाचार इंडिया लाइव
ब्यूरो आज़मगढ़