सरायमीर थाना में सीजीएम कोर्ट के आदेश पर दो अभियुक्त के विरुद्ध 419, 420, 504, 506 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया । अमित कुमार यादव पुत्र रामबचन यादव ने दिनांक 15/03/017 को सीजीएम कोर्ट में अपील की थी मेरे पिता रामबचन यादव दिनांक 23 /03/1985 को राजेंद्र प्रसाद राव पुत्र वशिष्ठ नारायण निवासी भवरूपुर थाना अहरौला आजमगढ़ हाल मुकाम बेलवाना थाना बरदह आजमगढ़ को 56 बही जमीन बतौर किराया पर दिया था दिनांक 21/08/1985 को मेरे पिता का सड़क दुर्घटना में मौत हो गई ।पिता की मौत के बाद राजेंद्र प्रसाद राव ने दिनांक 21/05/1986 को फूलपुर तहसील के रजिस्ट्री आफिस में किसी व्यक्ति को खड़ा करके मेरी 56 बही किराए की जमीन फर्जी तरीके से ब्यनामा करा लिया। जिसमें हासिय के गवाह उसके साथी सन्त प्रसाद ग्राम महुजा नेवादा थाना बरदह आजमगढ़ किया है राजेंद्र प्रसाद किराया देना बंद कर दिया था गांव के कुछ लोगों के साथ मैं उसके आवास पर गया तो उन्होंने ने कहा कि यह जमीन मेरी है इसको तुम्हारे पिता ने हमको ब्यनामा कर दिया है पुनः मैं अपने चाचा कैलाश चचेरे भाई और गांव के प्रधान को साथ में लेकर गया तो जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिया।जब मैं दिनांक 15/02 /017 को फूलपुर तहसील में जाकर मुआयना किया तो उपर्युक्त जानकारी के सम्बन्ध में मालूम हुआ । राजेंद्र प्रसाद ने दिनांक 11/02 /014 को फर्जी तरीके से सरकारी दस्तावेज में अपना नाम दर्ज करा लिया। दिनांक 5/07/018 को सीजीएम कोर्ट ने उपर्युक्त बातों को संज्ञान में लेते हुए थाना सरायमीर को राजेंद्र प्रसाद और सन्त प्रसाद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया जिस पर थानाध्यक्ष सरायमीर ने धारा 419, 420, 504, 506 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरूकर दी है ।
रिपोर्ट: मोहम्मद यासिर