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वकील पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने का मुकदमा दर्ज।

आज़मगढ़।

मनोज चतुर्वेदी ब्यूरो प्रभारी सगड़ी आजमगढ़।

सगड़ी।
सगड़ी जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सभा नत्थूपुर के नलकूप संख्या 4 एस जी की कुल 188 कड़ी जमीन जो मुख्य रोड से सटी हुई है। जिसका गाटा संख्या 363 एवं 660 है। जिस पर नत्थूपुर ग्राम सभा के ही एक वकील जयराम यादव पुत्र स्वर्गीय बलिहारी द्वारा जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया गया है।जिस पर अधिशासी अभियंता राकेश बिहारी द्वारा जीयनपुर कोतवाली में 17 तारीख को तहरीर दी गई कि उक्त जमीन पर रकबा,नक्सा आदि में हेराफेरी कर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस पर जीयनपुर पुलिस द्वारा मंगलवार को लोक संपत्ति निवारण अधिनियम 2,3,5 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। जबकि नलकूप चकबन्दी के पूर्व लगभग सन 1954 का बना हुआ है।


मुकदमा दर्ज होने के बाद उपजिलाधिकारी सगड़ी रावेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और जमीन की पैमाइश करने का आदेश देते हुए लेखपाल को कहा कि समस्त जमीनों की पैमाइश कर ली जाए। जबकि कब्जे को लेकर ही बार बार तहसील पर वकीलों द्वारा उपजिलाधिकारी कोर्ट का बहिष्कार किया जा रहा है।जिसको लेकर मूवकिल से लगाए अधिकारी तक परेशान थे।मुकदमा दर्ज होने के उपरांत विवाद का पटापेक्ष हो जाने की संभावना है। वही दूसरी तरफ वकील द्वारा जबरन सरकारी जमीन जो मुख्य मार्ग आजमगढ़ दोहरीघाट मार्ग से सटी हुई है और काफी किमती है। को जबरन कब्जा करने को लेकर काफी आक्रोश व्याप्त है ।
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